मोदी सरनेम मामले में SC के फैसले पर अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान,जानिए क्या कहा …

KNEWS DESK- मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को SC ने आज  बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी है।  इस सजा की वजह से राहुल को लोकसभा सदस्यता छोड़नी पड़ी थी। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने पर अखिलेश यादव ने कहा कि  भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका में लोगों की आस्था को बढ़ावा दिया है।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दे दी है। SC ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है।  सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आते ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्विटर कर लिखा है कि  ”माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी जी की सज़ा पर रोक लगाकर भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका में लोगों की आस्था को बढ़ावा दिया है। BJP की नकारात्मक राजनीति का अहंकारी ध्वज आज उनके नैतिक अवसान के शोक में झुक जाना चाहिए। जस्टिस बीआर गवई पीएस नरसिम्हा और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा है कि अगर कोई निर्वाचन क्षेत्र बिना प्रतिनिधित्व का हो जाता है। तो क्या यह  एक प्रासंगिक आधार नहीं है? ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सज़ा देने की आवश्यकता पर किसी ने कुछ नहीं कहा है। इससे न केवल एक व्यक्ति का अधिकार प्रभावित हो रहा है। निर्वाचन क्षेत्र के पूरे मतदाता प्रभावित हो रहे हैं।

गांधी की दोषसिद्धि को निलंबित किया जाना चाहिए-अभिषेक

जानकारी के लिए बता दें कि पीठ ने एक टिप्पणी कि है अगर राहुल गांधी को 1 साल 11 महीने और 29 दिन की सजा दी गई होती तो उन्हें संसद सदस्य के रूप में अयोग्य नहीं ठहराया जाता।  गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्रायल कोर्ट के दोषसिद्धि को अजीब फैसला बताया और SC के कई अन्य फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि मामले में गांधी की दोषसिद्धि को निलंबित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीड़ित केवल BJP पदाधिकारी या कार्यकर्ता ही है।वही दूसरी तरफ मानहानि मामले में शिकायतकर्ता BJP  विधायक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा है  कि राहुल गांधी का इरादा मोदी उपनाम वाले प्रत्येक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए बदनाम करना था क्योंकि यह PM के उपनाम के समान है।

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