पानी का पुराना बिल बकाया है तो दिल्लीवासियों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली सरकार ने लेट पेमेंट सरचार्ज यानी LPSC माफी योजना की समय-सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दी है। अब पात्र उपभोक्ता सिर्फ मूल बकाया राशि जमा करके LPSC पर 100 फीसदी छूट का लाभ उठा सकते हैं।
Knews Desk- दिल्ली में लंबे समय से पानी का बिल नहीं चुकाने वाले उपभोक्ताओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। दिल्ली जल बोर्ड ने LPSC Waiver Scheme की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है। पहले इस योजना का लाभ लेने की अंतिम तारीख 15 अगस्त 2026 थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दिया गया है।
दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने योजना की समय-सीमा बढ़ाए जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कई परिवारों के पुराने पानी के बिल लंबे समय से परेशानी का कारण बने हुए हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को अब अपने बकाये का निपटारा करने का एक और मौका दिया गया है।
योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को पानी के बिल की मूल बकाया राशि जमा करनी होगी। इसके बाद बिल पर लगा पूरा लेट पेमेंट सरचार्ज माफ किया जा सकता है। इससे उन लोगों को खास राहत मिलेगी, जिनके पुराने बिल पर समय के साथ LPSC की रकम काफी बढ़ गई है।
लाखों उपभोक्ता पहले ही उठा चुके हैं फायदा
दिल्ली सरकार के मुताबिक, इस योजना का लाभ अब तक 4.5 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ता और करीब 11.4 हजार व्यावसायिक उपभोक्ता उठा चुके हैं। सरकार का मानना है कि समय-सीमा बढ़ने से बड़ी संख्या में अन्य बकायेदार उपभोक्ताओं को भी अपने पुराने बिल निपटाने का मौका मिलेगा।
दिल्ली में लंबे समय से पानी के बिलों का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या काफी अधिक है। कई मामलों में मूल बिल की तुलना में लेट पेमेंट सरचार्ज की राशि भी काफी बढ़ गई है। ऐसे में सरकार का उद्देश्य बकाया पानी के बिलों की वसूली के साथ उपभोक्ताओं को अतिरिक्त आर्थिक बोझ से राहत देना है।
LPSC का पूरा नाम Late Payment Surcharge है। पानी का बिल समय पर जमा नहीं करने पर मूल रकम के ऊपर लगाया जाने वाला अतिरिक्त शुल्क LPSC कहलाता है। इस योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को निर्धारित शर्तों के अनुसार इस सरचार्ज से छूट दी जा रही है।
बकाया नहीं चुकाया तो हो सकती है कार्रवाई
दिल्ली जल बोर्ड बकाया पानी के बिलों की वसूली को लेकर सख्ती भी कर रहा है। अगर उपभोक्ता निर्धारित अवधि में बकाया राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तो नियमों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। बोर्ड को कुछ मामलों में संबंधित संपत्ति को कुर्क करने और सील करने का अधिकार भी है।
ऐसे में जिन उपभोक्ताओं पर पानी का पुराना बिल बकाया है, उनके पास अब 31 मार्च 2027 तक LPSC माफी योजना का लाभ उठाकर अपना बकाया निपटाने का मौका है।पानी का पुराना बिल बकाया है तो दिल्लीवासियों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली सरकार ने लेट पेमेंट सरचार्ज यानी LPSC माफी योजना की समय-सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दी है। अब पात्र उपभोक्ता सिर्फ मूल बकाया राशि जमा करके LPSC पर 100 फीसदी छूट का लाभ उठा सकते हैं।
दिल्ली में लंबे समय से पानी का बिल नहीं चुकाने वाले उपभोक्ताओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। दिल्ली जल बोर्ड ने LPSC Waiver Scheme की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है। पहले इस योजना का लाभ लेने की अंतिम तारीख 15 अगस्त 2026 थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दिया गया है।
सिर्फ मूल रकम चुकाने पर LPSC माफ
दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने योजना की समय-सीमा बढ़ाए जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कई परिवारों के पुराने पानी के बिल लंबे समय से परेशानी का कारण बने हुए हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को अब अपने बकाये का निपटारा करने का एक और मौका दिया गया है।
दिल्ली में लंबे समय से पानी के बिलों का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या काफी अधिक है। कई मामलों में मूल बिल की तुलना में लेट पेमेंट सरचार्ज की राशि भी काफी बढ़ गई है। ऐसे में सरकार का उद्देश्य बकाया पानी के बिलों की वसूली के साथ उपभोक्ताओं को अतिरिक्त आर्थिक बोझ से राहत देना है।