हाईकोर्ट ने दस साल से ज्यादा पुराने विक्रम, ऑटो को बाहर करने पर लगायी रोक  

देहरादून,  शहर को प्रदूषण से निजात दिलाने के मद्देनजर परिवहन विभाग के दस वर्ष अधिक हो चुके विक्रम, ऑटो के मार्च माह के बाद चलने पर रोक के फैसले पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट का यह आदेश देहरादून समेत ऋषिकेश, हरिद्वार और रूड़की में लागू होगा। दरअसल डीजल चालित ऑटो और विक्रम पर परिवहन विभाग द्वारा रोक को हटाने के लिए विक्रम जनकल्याण समिती देहरादून ने हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी थी। दरअसल याचिका के माध्यम से कोर्ट में कहा गया कि आरटीओ द्वारा बीते साल यह फैसला लिया गया है कि दस साल से अधिक समय पूरा कर चुके ऑटो व विक्रमों को 31 मार्च के बाद नहीं चलाया जाएगा। जबकि दस वर्ष से कम समय वाले ऑटो, विक्रमों को दिसंबर माह तक बंद किया जायेगा। जिसके स्थान पर इलेक्ट्रिक, सीएनजी वाहनों व पेट्रोल बीएस 6 को चलाया जायेगा। याचिका में कहा गया है कि मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 59 के अनुसार किसी भी वाहन की उम्र तय करने का अधिकार केवल केन्द्र सरकार को है। केन्द्र सरकार नोटिफिकेशन के माध्यम से इसे तय कर सकती है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के वरिष्ट न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने आरटीओ देहरादून के इस प्रस्ताव पर रोक लगाते हुए सुनवाई की अगली तारीख 28 अप्रैल को दी है। कोर्ट के आदेश के बाद परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव के फैसले पर रोक लगा दी गई है।

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