नोएडा में सार्वजनिक स्थानों पर पूजा एवं नमाज जैसे धार्मिक गतिविधियों पर रोक, जानिए क्या है प्रशासन का आदेश

KNEWS DESK… उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर ने बुधवार को नोएडा में सार्वजनिक स्थानों पर पूजा एवं नमाज जैसे धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाते हुए CRPC की धारा 144 लगा दी है। जिसके तहत सड़क या किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के जमावड़े पर रोक लगी रहेगी।

आपको बता दें कि CRPC की धारा 144 का यह आदेश आज से 3 अगस्त तक 15 दिनों तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश एडिशनल DCP ह्रदेश कठेरिया की ओर से  जारी किया गया है। पुलिस ने बताया है कि आने वाले दिनों में मोहर्रम , किसान, आंदोलन , परीक्षाओं एवं एशियाई जूनियर एथलीट 2023 खेलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसके तहत नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में सार्वजनिक स्थानों तथा सड़कों पर पूजा नमाज व जुलूस जैसी किसी भी धार्मिक गतिविधि को बिना सरकारी इजाजत के नहीं किया जा सकता है।

पुलिस का कहना- 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते

जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस का कहना है कि सरकारी दफ्तरों के ऊपर 1 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी लगी रहेगी। इसके अलावे पुलिस ने बताया कि अन्य स्थानों पर फोटोग्राफी एवं वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बिना परमिशन के नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों एवं सड़कों पर पूजा नमाज व जुलूस किसी भी अन्य धार्मिक गतिविधियों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। बिना आदेश के सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। अगर इस तरह की कोई भी  गतिविधि का आयोजन किया जाता है तो उसके लिए पुलिस आयुक्त अतिरिक्त पुलिस आयुक्त या पुलिस उपायुक्तों से अनुमति लेनी होगी।

 पुलिस ने सरकारी निर्देशानुसार अपने आदेश में कहा है कि सार्वजनिक या धार्मिक स्थानों की दीवारों पर किसी भी तरह के धार्मिक पोस्टर बैनर या झंडे नहीं लगाए जाएंगे इसके साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की टिपप्णी द्वारा किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचाया जाए एवं न ही किसी और को इसके लिए उत्तेजित करें।

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