बकरीद पर सख्त हुई दिल्ली सरकार, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर दर्ज होगा मुकदमा

Knews Desk– दिल्ली सरकार ने बकरीद को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने साफ कहा है कि बकरीद के दौरान गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी होगी। ऐसा करने वालों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

कानूनों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश

सरकार की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और गलियों में किसी भी तरह की कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। केवल अधिकृत और निर्धारित स्थानों पर ही कुर्बानी दी जा सकेगी। इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों पर पशुओं की खरीद-बिक्री को भी अवैध बताया गया है।

बकरीद के मद्देनज़र विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने संबंधित विभागों को पशु कल्याण कानूनों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध पशु परिवहन, अवैध कुर्बानी और पशु क्रूरता के मामलों में विशेष निगरानी रखी जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

जानवरों की सुरक्षा है नैतिक कर्तव्य

कपिल मिश्रा ने कहा कि जानवरों की सुरक्षा केवल कानूनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक कर्तव्य भी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की जाए और कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए। सरकार ने यह भी कहा है कि कुर्बानी के बाद निकलने वाले अवशेषों का निपटान तय सुरक्षा मानकों के तहत किया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय बनाकर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद बकरीद के दौरान नियमों के पालन को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है।

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