उत्तराखंड में पान मसाला और गुटखा पर एक साल की रोक, धामी सरकार ने जारी किया आदेश

KNEWS DESK- उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने प्रदेश में पान मसाला, गुटखा और तंबाकू उत्पादों पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, यह प्रतिबंध 13 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो गया है और 13 अक्टूबर 2027 तक लागू रहेगा।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम, 2011 के तहत यह कार्रवाई की गई है। आदेश के अनुसार, प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री के साथ उनके निर्माण, भंडारण और वितरण पर भी रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने यह फैसला लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए लिया है। हालांकि, उत्तराखंड में इससे पहले भी 2013, 2015 और 2019 में ऐसे प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं।

सरकार के फैसले पर दुकानदारों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि गुटखा और पान मसाला बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। दुकानदारों के मुताबिक, बाजार में उत्पाद पहुंचने के बाद प्रतिबंध के बावजूद चोरी-छिपे बिक्री जारी रहने की आशंका रहती है। वहीं, कई स्थानीय लोगों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि पान मसाला और गुटखा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और इनकी बिक्री पर रोक लगाना जरूरी है।

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