मेरठ नीला ड्रम हत्याकांड: साहिल और मुस्कान को फांसी की सजा, 19 महीने बाद आया फैसला

KNEWS DESK- मेरठ के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड यानी सौरभ राजपूत हत्याकांड में जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। सौरभ की हत्या के मामले में दोषी उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को अदालत ने मृत्युदंड की सजा दी है। करीब 19 महीने और 11 दिन बाद आए इस फैसले पर देशभर की निगाहें टिकी थीं। मेरठ के जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई।

सजा पर बहस के दौरान सरकारी वकील ने अदालत से दोनों दोषियों को मृत्युदंड देने की मांग की थी। वहीं, बचाव पक्ष ने मुस्कान और साहिल की दो बेटियों का हवाला देते हुए मौत की सजा नहीं देने की अपील की। हालांकि, अदालत ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई। सुनवाई के दौरान जज ने साहिल से पूछा कि क्या उसने पहले भी कोई अपराध किया है। इस पर साहिल ने किसी पुराने अपराध से इनकार किया। सजा के बिंदु पर अपनी बात रखने का मौका मिलने पर उसने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।

सजा सुनाए जाने से पहले सौरभ के परिजनों ने दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग की थी। परिवार का कहना था कि ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई से समाज में संदेश जाएगा और अपराधियों में कानून का डर पैदा होगा। परिजनों ने कहा कि सौरभ अब लौटकर नहीं आएगा, लेकिन दोषियों को फांसी मिलने से उन्हें न्याय का एहसास होगा।

इस हत्याकांड ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी थी। पुलिस ने मामले की जांच के बाद मुस्कान और साहिल के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। अदालत पहले ही दोनों को सौरभ की हत्या और साक्ष्य छिपाने से जुड़े मामले में दोषी ठहरा चुकी थी। इसके बाद सजा के मुद्दे पर सुनवाई हुई और अदालत ने दोनों को मृत्युदंड सुनाया।

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