KNEWS DESK- दिल्ली में पानी का बिल लंबे समय से बकाया है तो आपके लिए राहत की खबर है। दिल्ली सरकार ने जल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) माफी योजना की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी है। दिल्ली जल बोर्ड की इस योजना के तहत अब पात्र उपभोक्ता 31 मार्च 2027 तक अपने पुराने पानी के बिलों का भुगतान कर LPSC में पूरी छूट हासिल कर सकते हैं।
इससे पहले योजना का लाभ लेने की अंतिम तारीख 15 अगस्त 2026 निर्धारित की गई थी। अब सरकार ने इसे बढ़ाकर अगले साल 31 मार्च तक कर दिया है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से उन उपभोक्ताओं को अपने पुराने बकाये का निपटारा करने का अतिरिक्त मौका मिलेगा, जिनके बिल लंबे समय से लंबित हैं।
मूल राशि जमा करने पर LPSC माफ
दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने योजना की समय-सीमा बढ़ाए जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कई परिवारों के लिए पानी का पुराना बिल लंबे समय से चिंता का कारण बना हुआ है। ऐसे उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार ने LPSC माफी योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया है।
योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को मूल बकाया राशि यानी प्रिंसिपल अमाउंट का भुगतान करना होगा। इसके बाद निर्धारित शर्तों के अनुसार उनके खाते में जुड़ा पूरा लेट पेमेंट सरचार्ज माफ किया जा सकता है। यानी लंबे समय से बिल जमा नहीं करने के कारण जो अतिरिक्त रकम जुड़ गई है, उससे उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। जल मंत्री ने बकाया बिल वाले उपभोक्ताओं से इस अवसर का लाभ उठाने और समय सीमा के भीतर अपने बकाये का निपटारा करने की अपील की है।
लाखों उपभोक्ताओं को मिल चुका है लाभ
दिल्ली सरकार के मुताबिक, LPSC माफी योजना का लाभ अब तक बड़ी संख्या में जल उपभोक्ता उठा चुके हैं। इनमें 4.5 लाख से ज्यादा घरेलू उपभोक्ता और करीब 11.4 हजार व्यावसायिक उपभोक्ता शामिल हैं।
सरकार का मानना है कि योजना की समय-सीमा बढ़ने से ऐसे और उपभोक्ता सामने आएंगे, जिनके पानी के बिल वर्षों से लंबित हैं। कई मामलों में मूल बिल की तुलना में देरी के कारण जुड़ा LPSC काफी बढ़ गया है। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज माफी से बकाया चुकाना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है।
पहले भी बढ़ाई गई थी समय-सीमा
दिल्ली सरकार पहले भी LPSC माफी योजना की समय-सीमा बढ़ा चुकी है। योजना के तहत घरेलू और सरकारी समेत पात्र श्रेणी के उपभोक्ताओं को निर्धारित अवधि में बकाया जमा करने पर लेट पेमेंट सरचार्ज में छूट देने का प्रावधान किया गया है।
अब 15 अगस्त की तय समय-सीमा समाप्त होने से पहले सरकार ने इसे आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दिया है। इसका मतलब है कि पात्र उपभोक्ताओं के पास अपने पुराने पानी के बिलों को निपटाने के लिए अब अतिरिक्त समय है।
क्या होता है LPSC?
LPSC का पूरा नाम Late Payment Surcharge है। यह ऐसा अतिरिक्त शुल्क है, जो बिल का भुगतान तय समय पर नहीं करने की स्थिति में बकाया राशि पर लगाया जाता है। लंबे समय तक बिल जमा नहीं होने पर यह सरचार्ज बढ़ता जाता है और कुल बकाया रकम काफी अधिक हो सकती है।
दिल्ली जल बोर्ड की LPSC Waiver Scheme का उद्देश्य इसी अतिरिक्त आर्थिक बोझ को कम करना है। आसान भाषा में समझें तो अगर किसी उपभोक्ता के पानी के बिल पर मूल रकम के साथ LPSC भी जुड़ा हुआ है, तो योजना की शर्तों को पूरा करने पर मूल बकाया राशि जमा कर LPSC में छूट प्राप्त की जा सकती है।
सरकार का क्या है मकसद?
सरकार का मुख्य उद्देश्य पुराने बकाया पानी के बिलों का निपटारा कराना और जल उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सरचार्ज के बोझ से राहत देना है। लंबे समय से लंबित बिलों के कारण कई उपभोक्ताओं पर मूल रकम के साथ बड़ी राशि LPSC के रूप में जुड़ गई है।
समय-सीमा बढ़ाकर सरकार ने ऐसे उपभोक्ताओं को अपने बकाये का भुगतान करने का एक और अवसर दिया है। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने के साथ-साथ दिल्ली जल बोर्ड के पुराने बकाये की वसूली में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
बकाया नहीं चुकाने पर कार्रवाई संभव
दिल्ली जल बोर्ड पानी के बिलों के बकाये को लेकर सख्त रुख अपना रहा है। बोर्ड की ओर से उपभोक्ताओं को समय पर बकाया जमा करने के लिए कहा गया है। निर्धारित नियमों के तहत बकाया नहीं चुकाने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
ऐसे मामलों में संबंधित संपत्ति को अटैच या सील करने जैसी कार्रवाई का प्रावधान भी है। इसलिए जिन लोगों का पानी का बिल लंबे समय से बकाया है, उनके लिए 31 मार्च 2027 तक मिलने वाली LPSC माफी योजना एक महत्वपूर्ण अवसर है। अगर आपका पानी का बिल बकाया है, तो योजना की पात्रता और लागू शर्तों की जानकारी लेकर समय सीमा के भीतर भुगतान करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।