राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में इलाहाबाद HC की सुनवाई पर रोक

KNEWS DESK- कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी। हाई कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को प्रस्तावित थी।

सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि दोनों एजेंसियां इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के तहत की जा रही जांच से संबंधित कोई रिपोर्ट फिलहाल हाई कोर्ट या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष पेश न करें।

हाई कोर्ट के आदेश पर उठाया सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया। इसी आधार पर सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट की आगामी सुनवाई पर अंतरिम रोक लगाई है।

अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा है कि 20 अगस्त को होने वाली सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई तक स्थगित रखा जाए। इस आदेश के बाद फिलहाल राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में हाई कोर्ट की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकेगी।

क्या है आय से अधिक संपत्ति का मामला?

राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति से जुड़े आरोपों की शिकायत कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर ने की थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी के पास उनकी घोषित आय के मुकाबले अधिक संपत्ति है। इसी शिकायत के आधार पर मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने मई में सुनवाई के दौरान कहा था कि अगर शिकायत में गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो उनकी सत्यता की जांच की जानी चाहिए।

हाई कोर्ट ने CBI और ED को कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी थी। साथ ही दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों से जांच में हुई प्रगति की जानकारी अदालत को देने को कहा गया था।

राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उनकी याचिका में हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें CBI और ED को उनके खिलाफ लगाए गए आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच करने की अनुमति दी गई थी।

सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल अदालत में पेश हुए। उन्होंने शिकायतकर्ता की भूमिका पर भी सवाल उठाए। कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता RSS से जुड़ा है और राहुल गांधी को बदनाम करने के उद्देश्य से कई याचिकाएं दाखिल कर चुका है।

अब आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में 20 अगस्त को होने वाली सुनवाई फिलहाल रुक गई है। साथ ही CBI और ED को जांच से जुड़ी कोई रिपोर्ट किसी प्राधिकरण के सामने पेश करने से रोक दिया गया है।

अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। अदालत आगे यह तय करेगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक जारी रहेगी या मामले की कार्यवाही आगे बढ़ेगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को राहुल गांधी के लिए बड़ी अंतरिम राहत माना जा रहा है।

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