एक नाम पर कितने SIM रख सकते हैं? 24 अगस्त से बदल रहा सिस्टम, ऐसे होगी जांच

Knews Desk– अगर आपके नाम पर एक से ज्यादा मोबाइल SIM कार्ड हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. दूरसंचार विभाग (DoT) अब तय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वालों पर सख्ती करने जा रहा है. 24 अगस्त 2026 से टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे ग्राहकों की पहचान कर नया SIM जारी करने से रोकने की व्यवस्था लागू करनी होगी. इसके लिए Digital Intelligence Platform (DIP) का इस्तेमाल किया जाएगा.

DoT ने 17 अगस्त को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं. नए नियम के तहत अगर कोई व्यक्ति अपने नाम पर तय सीमा तक मोबाइल कनेक्शन पहले ही ले चुका है और इसके बाद नया SIM लेने की कोशिश करता है, तो टेलीकॉम कंपनी उसकी जानकारी की जांच करेगी. यदि सीमा पूरी हो चुकी है, तो ग्राहक का नया मोबाइल कनेक्शन देने का आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है. ग्राहक को यह भी बताया जाएगा कि उसके नाम पर निर्धारित संख्या में कनेक्शन पहले से मौजूद हैं.देश में एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन रखने की सीमा पहले से लागू है. यह सीमा सभी टेलीकॉम कंपनियों और अलग-अलग सर्विस एरिया में मौजूद कनेक्शनों को मिलाकर लागू होती है. यानी अगर आपके पास Airtel, Jio, Vi या किसी अन्य कंपनी के SIM हैं, तो सभी कनेक्शनों की कुल संख्या गिनी जाएगी. वहीं जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में यह सीमा 6 मोबाइल कनेक्शन की है.

नए सिस्टम में सरकार Digital Intelligence Platform के जरिए अलग-अलग टेलीकॉम ऑपरेटरों से मिलने वाली जानकारी को एक जगह देख सकेगी. इससे यह पता लगाना आसान होगा कि किसी व्यक्ति के नाम पर कुल कितने मोबाइल कनेक्शन एक्टिव हैं. नया SIM लेते समय ग्राहक को Customer Application Form में अपने नाम पर पहले से मौजूद सभी मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी देनी होगी. इसमें दूसरी टेलीकॉम कंपनी या किसी दूसरे लाइसेंस प्राप्त सर्विस एरिया का नंबर भी शामिल करना होगा.इस प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए 23 अगस्त से DIP पर उन ग्राहकों की प्रतिनिधि फोटो भी उपलब्ध कराई जाएगी, जो निर्धारित सीमा तक पहुंच चुके हैं. नया SIM जारी करते समय टेलीकॉम कंपनियां इस जानकारी का इस्तेमाल करेंगी. अगर जांच में ग्राहक के नाम पर तय सीमा से ज्यादा कनेक्शन पाए जाते हैं, तो नया SIM जारी करने से इनकार किया जा सकता है.

DoT ने टेलीकॉम कंपनियों को अपने सिस्टम और प्रक्रियाओं को DIP के साथ पूरी तरह जोड़ने के लिए 30 नवंबर 2026 तक का समय दिया है. इसके अलावा अगर किसी ग्राहक के नाम पर तय सीमा से ज्यादा कोई मोबाइल कनेक्शन एक दिन के लिए भी सक्रिय हो जाता है, तो उसे तुरंत निलंबित करने का निर्देश दिया गया है, जब तक कि मामले की जांच कर स्थिति स्पष्ट न हो जाए.सरकार का उद्देश्य मोबाइल कनेक्शनों की संख्या पर बेहतर निगरानी रखना और तय सीमा का पालन सुनिश्चित करना है. इसलिए अगर आपके नाम पर कई SIM कार्ड हैं, तो एक बार सभी नंबरों की जानकारी जरूर जांच लें. खासकर ऐसे SIM जो लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं या जिनकी जरूरत अब नहीं है, उनके बारे में भी जानकारी रखना जरूरी है. इससे भविष्य में नया मोबाइल कनेक्शन लेते समय परेशानी से बचा जा सकता है.

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