खनन पर सरकार के साथ सीबीआई से मांगा जवाब

नैनीताल। राज्य मे अंधाधुन हो रहे खनन और खनन माफियो की बढ़ती दबंगई के बाद हाईकोर्ट ने खनन मामले में हजारों करोड़ के घोटाले के आरोप की जांच सीबीआई से कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार व सीबीआई को नोटिस जारी कर चार हफ्ते के अंदर जवाब पेश करने को कहा है।

वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। इस मामले के अनुसार हल्द्वानी के रविशंकर जोशी ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर करते हुए कहा कि अक्टूबर 2021 में तत्कालीन राज्य सरकार ने राज्य की खनन नीति में एक बड़ा संशोधन किया। जिसके बाद प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। वही राज्य सरकार द्वारा किये इस संशोधन को गलत मानते हुए उच्च न्यायालय ने सितंबर 2022 को इसे निरस्त कर दिया था।

बसंत बोरा कांड में उम्रकैद: वही हाल ही मे पुलिस कांस्टेबल की हत्या करने के मामले में पांच आरोपियों को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने बताया कि 12 दिसंबर 2015 की रात बाइक से बदमाशों का पीछा कर रहे कांस्टेबल जितेन्द्र कुमार और बसंत बोरा पर बदमाशों ने पथराव कर दिया था। बाइक से गिरने के कारण कांस्टेबल बसंत बोरा की मृत्यु हो गयी थी।

About Post Author