मधुमिता हत्याकांड पर SC ने अमरमणि त्रिपाठी व उनकी पत्नी की रिहाई पर रोक लगाने से किया इनकार,UP सरकार से मांगा जवाब

KNEWS DESK-  कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के मामले में आजीवन की सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। SC ने उनकी रिहाई पर रोक लगाने से मना कर दिया है। इसी के साथ  कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार  को नोटिस भेज कर उनसे जवाब मांगा है। और मामले की अगली सुनवाई 8 हफ्ते के बाद की जाएगी।

आपको बता दें कि  पेपरमिल कॉलोनी में मशहूर कवयित्री मधुमिता शुक्ला की 20 साल पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप अमरमणि पर लगा था। हत्या के समय  मधुमिता गर्भवती थी। DNA जांच में पता चला की मधुमिता के पेट में पल रहा बच्चा अमरमणि ही का था। मामले की जांच CBI ने की थी और CBI ने अपनी जांच में अमरमणि और मधुमणि को दोषी बताते हुए अदालत में  दाखिल किया था। इसके बाद मामले का मुकदमा देहरादून भेज दिया गया था। दोनों बीते 16 साल से जेल में हैं। उनकी उम्र जेल में बिताई गई सजा की अवधि और अच्छे जेल आचरण को देख कर UP सरकार ने बाकी बची हुई सजा को माफ कर दिया गया है। तो वही अमरमणि त्रिपाठी व उनकी पत्नी आज जेल से रिहा हो रही है। दोनों कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या करने के मामले में गोरखुपर की जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने दोनों को रिहा करने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। निधि शुक्ला की याचिका पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस की कोर्ट में आज सुनवाई हुई है।  जहां पर निधि की अधिवक्ता कामिनी जायसवाल ने कोर्ट को बताया कि अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई का आदेश बीते गुरुवार को दिया गया था।

जानकारी के लिए बता दें कि अधिवक्ता कामिनी जायसवाल ने कहा है कि आदेश की भाषा ऐसी है। जैसे रिहाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही है। इसके बाद जस्टिस बोस ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजते हुए 8 हफ्ते बाद सुनवाई करने को कहा है।

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