Knews Desk- केंद्र सरकार ने दवाइयों की बिक्री को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब मेडिकल स्टोर से किसी भी तरह की सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची अनिवार्य होगी। इसमें खांसी की सिरप (कफ सिरप) के साथ-साथ अन्य सभी प्रकार की सिरप भी शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर नए नियम लागू किए हैं।
मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, अब सिरप को ओवर-द-काउंटर (OTC) यानी बिना डॉक्टर की सलाह के खरीदने वाली दवाओं की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। इसके बाद ग्राहक को सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर द्वारा लिखी गई पर्ची मेडिकल स्टोर पर दिखानी होगी।

सरकार ने यह कदम दवाओं के सुरक्षित इस्तेमाल और गलत उपयोग को रोकने के उद्देश्य से उठाया है। पहले कई जगहों पर लोग सामान्य खांसी, सर्दी या अन्य समस्याओं के लिए बिना चिकित्सकीय सलाह के सिरप खरीद लेते थे। नए नियम के बाद दवाओं की बिक्री पर अधिक निगरानी रखी जाएगी।
स्वास्थ्य मंत्रालय के नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि अब मेडिकल दुकानदार बिना वैध डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी प्रकार की सिरप उपलब्ध नहीं करा सकेंगे। इसमें खांसी, सर्दी, बुखार या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं में इस्तेमाल होने वाली सिरप भी शामिल हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार, कई दवाओं का गलत इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। खासकर कुछ कफ सिरप में मौजूद तत्वों के कारण बिना सलाह के लंबे समय तक सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बिक्री नियमों को सख्त किया है।
नए नियम लागू होने के बाद अब लोगों को मामूली खांसी या सर्दी के लिए भी डॉक्टर की सलाह लेनी होगी। वहीं, मेडिकल स्टोर संचालकों को भी इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सरकार का कहना है कि यह फैसला मरीजों की सुरक्षा और दवाओं के जिम्मेदार इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। आने वाले समय में दवाओं की बिक्री व्यवस्था की निगरानी भी और मजबूत की जा सकती है।