पनीर खरीदने से पहले पढ़ लें ये खबर, FSSAI ने कई कंपनियों को भेजा नोटिस

Knews Desk- अगर आप भी पैकेट पर ‘Fresh Paneer’ लिखा देखकर पनीर खरीदते हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने भ्रामक दावों और लेबलिंग नियमों के उल्लंघन के मामले में कई फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (FBOs) को नोटिस जारी किए हैं। नियामक ने कंपनियों से सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है और नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

FSSAI के अनुसार, कुछ कंपनियां अपने उत्पादों पर ऐसे दावे कर रही हैं जो निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं। इनमें सबसे प्रमुख मामला ‘Fresh Paneer’ शब्द के इस्तेमाल का है। नियामक का कहना है कि यदि कोई उत्पाद तय शर्तों को पूरा नहीं करता, तो उसे ‘Fresh’ बताकर बेचना उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकता है।

FSSAI ने विशेष रूप से हेरिटेज फूड्स लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। आरोप है कि कंपनी ने अपने ‘Heritage Fresh Paneer’ उत्पाद पर ‘Fresh Paneer’ का दावा किया, जबकि यह दावा खाद्य सुरक्षा मानकों की अनुसूची-5 में निर्धारित शर्तों के अनुरूप नहीं पाया गया। इस मामले को लेबलिंग नियमों का उल्लंघन माना गया है।

कार्रवाई केवल पनीर तक सीमित नहीं रही। FSSAI ने ‘ला कासा वीगन हेज़लनट चॉकलेट स्प्रेड’ को भी ‘Vegan’, ‘100% Organic’ और ‘Completely Natural’ जैसे दावों पर नोटिस भेजा है। वहीं ‘सिप्जर न्यूट्रास्यूटिकल्स जूस कैप्सूल’ को ‘FSSAI Approved’ और ‘Made with Organic Vegetables’ जैसे दावों के कारण जवाब देने को कहा गया है। नियामक ने स्पष्ट किया है कि किसी भी खाद्य उत्पाद पर ऐसे दावे तभी किए जा सकते हैं, जब उन्हें संबंधित नियमों के तहत अनुमति प्राप्त हो। बिना वैज्ञानिक आधार या नियामकीय मंजूरी के किए गए दावे उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकते हैं।

इससे पहले भी FSSAI कई एनर्जी ड्रिंक कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। Hell Energy Drink, Red Bull, Sting और Adrenaline Rush जैसे ब्रांड्स को ‘Energy Drink’ शब्द के इस्तेमाल पर नोटिस भेजा गया था। FSSAI का कहना था कि मौजूदा नियमों में ‘Energy Drink’ के लिए कोई अलग मानक अधिसूचित नहीं है। साथ ही कंपनियां ऊर्जा बढ़ाने, ध्यान केंद्रित करने या कमजोरी दूर करने जैसे चिकित्सकीय या कार्यात्मक दावे भी बिना मंजूरी के नहीं कर सकतीं।

FSSAI का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और खाद्य उत्पादों की लेबलिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। नियामक ने सभी खाद्य कंपनियों को चेतावनी दी है कि वे विज्ञापन और पैकेजिंग पर केवल वही दावे करें, जिनकी नियमों के तहत अनुमति हो। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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