1 नवंबर 2026 से कई वित्तीय नियमों और सेवाओं में बदलाव होने जा रहे हैं। GST नियमों में राहत, पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र, ITR दाखिल करने की बढ़ी हुई समय-सीमा और PNB क्रेडिट कार्ड के नए शुल्क जैसे बदलाव अहम हैं। इसके अलावा, FASTag के लोकल पास की नई व्यवस्था भी लागू होगी। जानिए नवंबर में होने वाले इन बदलावों का आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा।
KNEWS DESK- अक्टूबर का महीना खत्म होने के साथ ही नवंबर की शुरुआत में कई वित्तीय बदलाव सामने आने वाले हैं। इनका असर आम उपभोक्ताओं, वाहन मालिकों, पेंशनर्स और टैक्सपेयर्स पर पड़ सकता है। जहां कुछ बदलावों से कारोबारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों को नए शुल्कों का ध्यान रखना होगा। LPG सिलेंडर की कीमतों और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की दरों पर भी हर महीने की तरह नजर रहेगी।
GST नियमों में बदलाव से कारोबारियों को राहत

26 अक्टूबर को जारी सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, 1 नवंबर से वस्तु एवं सेवा कर यानी GST से जुड़े कुछ नियमों में ढील देने की योजना है। इसमें बिक्री के बाद दिए जाने वाले डिस्काउंट से संबंधित नियम शामिल हैं। इसके अलावा, इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का सामना करने वाले कारोबारियों के लिए प्रोविजनल रिफंड की प्रक्रिया तेज करने की भी तैयारी है। इन उपायों की घोषणा वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में की गई थी।
LPG सिलेंडर की कीमतों पर रहेगी नजर
तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बदलाव का असर होटल, रेस्तरां और दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पड़ सकता है। हालांकि, 29 अक्टूबर तक 1 नवंबर 2026 के लिए LPG की कीमतों में बदलाव की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी। ऐसे में उपभोक्ताओं को सिलेंडर बुक करने से पहले नवीनतम कीमतों की जानकारी लेनी चाहिए।
पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र जरूरी
सरकारी पेंशनर्स को पेंशन जारी रखने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। 80 वर्ष से कम आयु के पेंशनर्स 1 नवंबर से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, जबकि 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स के लिए यह सुविधा 1 अक्टूबर से उपलब्ध है। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सामान्य अंतिम तारीख 30 नवंबर होती है। तय समय में प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर पेंशन का भुगतान अस्थायी रूप से रोका जा सकता है।
ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स को ITR के लिए अतिरिक्त समय

आयकर विभाग ने ऑडिट के दायरे में आने वाले पात्र करदाताओं के लिए असेसमेंट ईयर 2026-27 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी है। यह राहत केवल संबंधित पात्र श्रेणियों के करदाताओं के लिए है। इसे सभी टैक्सपेयर्स के लिए ITR दाखिल करने की समय-सीमा में विस्तार नहीं माना जाना चाहिए।
विकलांगता पेंशन से जुड़े सुधारों पर इंतजार
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विकलांगता पेंशन सहायता के दायरे में बदलावों को मंजूरी दी है। इनमें विकलांगता की न्यूनतम सीमा 80 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत करना और पात्रता के लिए न्यूनतम आयु की शर्त हटाना शामिल है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत 80 वर्ष से कम उम्र के पात्र लाभार्थियों को 375 रुपये और 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लाभार्थियों को 625 रुपये प्रति माह केंद्रीय सहायता देने की बात कही गई है। हालांकि, संशोधित परिचालन दिशानिर्देश जारी नहीं होने के कारण इन बदलावों के 1 नवंबर से लागू होने की संभावना नहीं है।
PNB क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए नए शुल्क
पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB 1 नवंबर से क्रेडिट कार्ड सेवाओं के शुल्क में बदलाव करेगा। नए शुल्क ढांचे के तहत पात्र Visa और RuPay क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने के अनुरोध के लिए 99 रुपये का शुल्क लगेगा। एक बिलिंग साइकिल में 50,000 रुपये से अधिक के यूटिलिटी बिल भुगतान पर कुल राशि का 1 प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा। यह शुल्क प्रति ट्रांजेक्शन अधिकतम 2,000 रुपये तक हो सकता है। बैंक ने कैश विड्रॉल और देर से भुगतान से जुड़े शुल्कों में भी बदलाव किया है। लागू GST अलग से लिया जाएगा। ऐसे में कार्डधारकों को अपने कार्ड की संशोधित शुल्क सूची देखनी चाहिए।
FASTag लोकल पास की नई व्यवस्था
वाहन मालिकों के लिए FASTag से जुड़ा एक अहम बदलाव भी प्रस्तावित है। वित्त वर्ष 2026-27 में देशव्यापी FASTag वार्षिक पास की कीमत 3,075 रुपये है। यह पात्र गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए एक साल या 200 बार टोल पार करने तक मान्य होता है, जो भी पहले पूरा हो। यह सुविधा चुनिंदा राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर लागू होती है।

इसके अलावा, 1 नवंबर 2026 से लोकल FASTag पास की नई व्यवस्था उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है। इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को वार्षिक लोकल पास खरीदने की सुविधा मिलेगी। नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित टोल प्लाजा के लिए इसका शुल्क 1,500 रुपये और नगरपालिका सीमा के भीतर स्थित टोल प्लाजा के लिए 3,000 रुपये होगा।
यह पास केवल उसी टोल प्लाजा पर मान्य होगा, जिसके लिए इसे जारी किया जाएगा। दूसरे टोल प्लाजा पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। कुछ विशेष टोल सुविधाओं, जैसे क्लोज्ड टोल कलेक्शन सिस्टम वाले प्लाजा या वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की स्थिति में, यह पास लागू नहीं होगा।
कुल मिलाकर, नवंबर की शुरुआत में होने वाले ये बदलाव कारोबार, टैक्स अनुपालन, पेंशन और सड़क यात्रा से जुड़े खर्चों को प्रभावित कर सकते हैं। उपभोक्ताओं और वाहन मालिकों के लिए जरूरी है कि वे संबंधित विभागों और बैंकों की आधिकारिक सूचनाओं के आधार पर नियमों की पुष्टि कर लें।