ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, 1 लाख करोड़ रुपये के जीएसटी नोटिस पर लगाई रोक

KNEWS DESK – ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को शुक्रवार को देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) द्वारा जारी 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कारण बताओ नोटिस पर रोक लगा दी है। यह नोटिस गेमिंग कंपनियों के खिलाफ कर चोरी के आरोपों को लेकर जारी किया गया था। अदालत ने आदेश दिया है कि इन नोटिसों पर अगली कार्यवाही, याचिका के अंतिम निपटारे तक रोक दी जाए।

2023 में जारी हुए थे नोटिस

आपको बता दें कि यह नोटिस 2023 में जारी किए गए थे, जब केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2023 से जीएसटी कानून में संशोधन किया। इसके तहत विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए भारत में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया था। इसके साथ ही जीएसटी विभाग ने इन कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनके खिलाफ कर चोरी का आरोप लगाया।

जीएसटी परिषद के अगस्त 2023 में किए गए फैसले के अनुसार, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर जितने रुपये का दांव लगाया जाएगा, उस पूरी राशि पर 28 प्रतिशत जीएसटी वसूला जाएगा। इस फैसले का विरोध करते हुए गेमिंग कंपनियों ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में याचिकाएं दायर की थीं।

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सुप्रीम कोर्ट ने किया हस्तक्षेप

सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को स्वीकार करते हुए, 28 प्रतिशत जीएसटी के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर कर लिया। शुक्रवार को न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि इन मामलों में सुनवाई की जरूरत है और इस दौरान सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी जाए।

71 नोटिसों का सामना कर रही कंपनियां

2023 में जीएसटी खुफिया महानिदेशालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को कुल 71 नोटिस भेजे थे। इन नोटिसों में कंपनियों पर 2022-23 और 2023-24 के पहले सात महीनों के दौरान 1.12 लाख करोड़ रुपये के जीएसटी की चोरी का आरोप लगाया गया है, जिसमें ब्याज और दंड का हिसाब नहीं था। इन आरोपों पर कंपनियों ने उच्च न्यायालयों में याचिकाएं दायर की थीं, जो अब सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं।

केंद्र सरकार ने दिया भरोसा

सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन ने जीएसटी विभाग का पक्ष रखा और बताया कि कुछ कारण बताओ नोटिस फरवरी में समाप्त हो जाएंगे। इसके बावजूद अदालत ने सभी मामलों पर रोक लगाने का आदेश दिया और कहा कि इस मामले की सुनवाई की आवश्यकता है।

गेमिंग कंपनियों के खिलाफ जीएसटी की लड़ाई

ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म्स ने 28 प्रतिशत जीएसटी को अत्यधिक करार दिया है, और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इनमें प्रमुख कंपनियों जैसे गेम्स 24×7, हेड डिजिटल वर्क्स और फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स शामिल हैं। इन कंपनियों का कहना है कि इस दर से गेमिंग के उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश गेमिंग कंपनियों के लिए राहत का संकेत है। हालांकि, इस मामले की पूरी सुनवाई और अंतिम निर्णय का इंतजार है, लेकिन इस फैसले से ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को कुछ समय के लिए राहत मिल गई है, जब तक अदालत में मामले की सुनवाई जारी है।

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