सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश, कुलदीप सिंह सेंगर को लगा करारा झटका

KNEWS DESK- उन्नाव दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को करारा झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें उनकी आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी।

यह मामला 2017 के चर्चित उन्नाव दुष्कर्म प्रकरण से जुड़ा है, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर को 2019 में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा निलंबित कर उन्हें अंतरिम राहत दी थी, जिसके खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी और अब अंतिम सुनवाई में उस आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया है। अदालत का यह फैसला मामले में न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह इस केस पर दोबारा स्वतंत्र रूप से विचार करे और सभी पहलुओं की समीक्षा करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट इस फैसले से प्रभावित हुए बिना नया निर्णय ले।

शीर्ष अदालत का यह निर्णय पीड़िता के लिए न्याय की दिशा में अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह मामला लंबे समय से देशभर में चर्चा का विषय रहा है।

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