राहुल गांधी की SIR मामले वाली याचिका में 10 से ज्यादा कमियां, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने उठाए सवाल

Knews Desk- कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की ओर से मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने 10 से अधिक कमियां बताई हैं। इनमें पहचान पत्र की स्पष्ट प्रति, कुछ पन्नों का अस्पष्ट या गायब होना और कोर्ट फीस में कमी शामिल है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य नेताओं की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने और कथित अनियमितताओं को लेकर दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने 10 से अधिक कमियां निकाली हैं। सूत्रों के मुताबिक, रजिस्ट्री ने सोमवार को याचिका दाखिल करने वाले वकील से कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पहचान पत्र की स्पष्ट प्रति जमा करने को कहा। खरगे इस मामले में सह-याचिकाकर्ता हैं।

सूत्रों ने बताया कि रजिस्ट्री ने याचिका में कुछ पन्नों के अस्पष्ट होने या गायब होने की ओर भी ध्यान दिलाया। इसके अलावा, कोर्ट फीस में 200 रुपये से अधिक की कमी बताई गई है। राहुल गांधी और विपक्ष के कई अन्य नेता सोमवार को याचिका दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। याचिका में मांग की गई है कि SIR के दौरान मतदाता सूची में किए गए नामों के विलोपन और संशोधनों का स्वतंत्र ऑडिट कराया जाए।

इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र समिति गठित करने का अनुरोध किया गया है। समिति में तकनीकी विशेषज्ञों और अन्य प्रतिष्ठित नागरिकों को शामिल करने तथा निर्धारित समयसीमा के भीतर ऑडिट पूरा करने की मांग भी की गई है।

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