दिशा सालियान केस में बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, CBI करेगी मौत की जांच

Knews Desk- दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को इस मामले में FIR दर्ज कर निष्पक्ष और विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया है। अदालत के आदेश के बाद अब दिशा की मौत से जुड़े उन सभी पहलुओं की दोबारा जांच होगी, जिन पर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं।

दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने अपनी बेटी की मौत को आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या बताया था। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर FIR दर्ज कराने और मामले की जांच CBI से कराने की मांग की थी। इस याचिका पर सुनवाई 28 अगस्त को पूरी हो गई थी, जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जांच के दौरान किसी को भी आरोपी के तौर पर पेश न किया जाए। पहले संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए जाएं और जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाए। इसके बाद ही चार्जशीट दाखिल की जाए।

कोर्ट के इस फैसले के बाद दिशा सालियान के पिता ने अदालत का आभार जताया है। अब CBI मामले की नए सिरे से जांच करेगी और मौत की परिस्थितियों की गहराई से पड़ताल करेगी।

पिता ने लगाया था गंभीर आरोप

सतीश सालियान ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की थी। उनका आरोप था कि दिशा के साथ पहले बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। इसी दावे के आधार पर उन्होंने मामले में FIR दर्ज करने और स्वतंत्र जांच की मांग की थी।

2020 में 14वीं मंजिल से गिरकर हुई थी मौत

दिशा सालियान की 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। शुरुआती जांच के बाद मुंबई पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला मानते हुए एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (ADR) दर्ज की थी।

हालांकि, दिशा का परिवार पुलिस की इस शुरुआती जांच से संतुष्ट नहीं था। दिशा सालियान अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थीं। सुशांत की मौत के कुछ दिन पहले दिशा की मौत होने के कारण यह मामला लंबे समय से चर्चा में रहा है।

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