नहीं लौटेगा बैलेट पेपर…VVPAT वेरिफिकेशन की सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

KNEWS DESK- आज यानी 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि बैलेट पेपर वापस नहीं आएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने VVPAT वेरिफिकेशन की सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। बता दें कि ईवीएम- वीवीपैट का 100% मिलान नहीं किया जाएगा। करीब 45 दिनों तक वीवीपैट की पर्चियां सुरक्षित रहेंगी। साथ ही ये पर्चियां कैंडिडेट्स के साइन के साथ सुरक्षित रहेंगी।

VVPAT वेरिफिकेशन की सभी याचिकाओं को खारिज करने का फैसला जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनाया। इस फैसले से ये साफ हो गया कि वोटिंग ईवीएम मशीन से ही होगी। साथ ही EVM- वीवीपैट का 100% मिलान नहीं किया जाएगा। करीब 45 दिनों तक वीवीपैट की पर्चियां सुरक्षित रहेंगी। साथ ही ये पर्चियां कैंडिडेट्स के साइन के साथ सुरक्षित रहेंगी।

फैसला सुनाते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि किसी चीज पर अंधविश्वास करने से संदेह ही होता है। साथ ही कहा कि लोकतंत्र का मतलब ही विश्वास और सौहार्द बनाए रखना है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया सामने आई है। चुनाव आयोग ने कहा कि कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। अब किसी को शक नहीं होना चाहिए। वोटरों के मन में जो सवाल था वो अब खत्म हो जाना चाहिए।

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