मोदी सरनेम मानहानि के मामले में राहुल गांधी की याचिका गुजरात हाईकोर्ट ने की खारिज

KNEWS DESK-  राहुल गांधी को आज गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगा हैं। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में मिली सजा के खिलाफ राहुल गांधी ने हाई कोर्ट की पनाह ली थी। जिसको गुजरात हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। जिसके बाद से यह तय हो गया है कि राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार रहेगी।

दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में सूरत कोर्ट के द्वारा सुनाई गई 2 वर्ष की सजा के खिलाफ उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जानकारी के लिए बता दें कि साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा का  मामला है जहां राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी। उनके इस बयान पर गुजरात के पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए  23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाई थी। उस पर गुरुवार को हाई कोर्ट की ओर से जारी सूची के मुताबिक जस्टिस हेमंत प्रचक की अदालत ने फैसला सुनाया।

राहुल गांधी ने कहा था?

राहुल गांधी ने 2019 में प्रचार के दौरान कर्नाटक में अपने भाषण में कथित तौर पर कहा था, ‘‘सभी चोरों का उपनाम मोदी ही क्यों है इसको लेकर बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने सूरत की कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। उन्होंने कहा था राहुल गांधी ने ऐसा बोलकर मोदी सरनेम वालों को बदनाम किया है।

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