Defamation Case: मोदी सरनेम केस में आज आएगा फैसला, राहुल गांधी की सजा बरकरार रहेगी या मिलेगी राहत?

KNEWS DESK- राहुल गांधी की ओर से गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दावा किया गया कि मोढ और तेली सहित कई लोग गुजरात में मोदी सरनेम लिखते हैं उनके बयान को सबसे जोड़ना सही नहीं है।

मोदी सरनेम मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सजा बरकरार रहेगी या उन्हें इससे राहत मिलेगी, इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा। राहुल ने मोदी सरनेम वाले कमेंट को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। हाई कोर्ट की ओर से गुरुवार को जारी सूची के अनुसार न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक की अदालत शुक्रवार सुबह 11 बजे फैसला सुनाएगी। अगर राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगती है तो उनकी संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी।

राहुल गांधी की छिनी थी सांसदी
गुजरात में बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को आईपीसी की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी। फैसले के बाद राहुल गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे।
मामले में इतना बार हुई सुनवाई

13 अप्रैल 2019 : ‘मोदी सरनेम’ पर बयान

23 मार्च 2023 : राहुल गांधी दोषी करार, 2 साल की सजा

24 मार्च 2023 : लोकसभा सदस्यता रद्द

25 मार्च 2023 : राहुल गांधी का माफी मांगने से इनकार

27 मार्च 2023 : बंगला छोड़ने का नोटिस

22 अप्रैल 2023 : राहुल गांधी ने बंगला छोड़ा

7 जुलाई 2023 : याचिका पर आएगा गुजरात हाईकोर्ट का फैसला

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