LPG कनेक्शन को लेकर सरकार की सख्ती, PNG यूजर्स को सरेंडर करने के निर्देश

Knews Desk- देश में ऊर्जा संकट और वैश्विक हालात के बीच LPG और PNG कनेक्शन को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। नए निर्देशों के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं के घरों में पहले से PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन उपलब्ध है, उन्हें अपना LPG सिलेंडर कनेक्शन सरेंडर करना होगा।

सरकारी आदेश के मुताबिक, ऐसे उपभोक्ता जो दोनों कनेक्शन LPG और PNG का उपयोग कर रहे हैं या जिनके क्षेत्र में PNG पाइपलाइन पहुंच चुकी है लेकिन उन्होंने अब तक स्विच नहीं किया है, उन्हें नोटिस जारी किया जा सकता है। उन्हें निर्धारित समय के भीतर LPG सिलेंडर गैस एजेंसी में जमा करना अनिवार्य होगा।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने राज्य सरकारों और गैस वितरण एजेंसियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय का कहना है कि जिन इलाकों में PNG नेटवर्क विकसित हो चुका है, वहां LPG की निर्भरता कम करना जरूरी है ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके।

नियमों के तहत, उपभोक्ताओं को अपना LPG सिलेंडर सरेंडर करने पर सिक्योरिटी राशि उनके बैंक खाते में वापस की जाएगी। इसके अलावा, कंपनियों ने वाउचर सिस्टम भी शुरू किया है, जिससे उपभोक्ता भविष्य में जरूरत पड़ने पर सिलेंडर पुनः ले सकेंगे। सरकार का उद्देश्य LPG आयात पर दबाव कम करना और पाइपलाइन आधारित गैस आपूर्ति को बढ़ावा देना है। भारत पहले से ही अपनी LPG जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, और वैश्विक आपूर्ति संकट के कारण इस पर दबाव और बढ़ गया है।

हाल के वर्षों में LPG की कीमतों में वृद्धि और सब्सिडी में बदलाव भी देखने को मिला है। इसी वजह से सरकार PNG को अधिक सुरक्षित, सस्ता और स्थिर विकल्प मानकर इसे बढ़ावा दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम लंबे समय में ऊर्जा प्रबंधन और वितरण प्रणाली को अधिक कुशल बना सकता है, हालांकि शुरुआती चरण में उपभोक्ताओं को बदलाव में कुछ कठिनाई हो सकती है।

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