मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हुए हमले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, ये किसी आम आदमी पर हमले की बात नहीं

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हुए हमले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के आवास के आसपास लगे सीसी टीवी फुटेज को भी सुरक्षित रखने का आदेश दिए हैं।

बता दे कि, अब मामले की अगली सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट 15 अप्रैल को होगी। सरकारी वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में हमले का सीसीटीवी फुटेज दिखाया और साथ ही मामले को पीएम के पंजाब दौरे में सुरक्षा में चूक से भी जोड़ा है।

सरकारी वकील सिंघवी ने कोर्ट में पेश किये सबूत-

सिंघवी ने कोर्ट में मौके के फोटो भी दिखाए और कहा कि, मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली के डिप्टी सीएम के आवास पर भी कुछ महीने पहले इसी तरह का हमला हुआ था. दिल्ली पुलिस की लापरवाही है।

पंजाब में प्रधानमंत्री के हमले पर भी हुई चर्चा-

सिंघवी ने पंजाब में प्रधानमंत्री के हमले में कोर्ट के आदेश का हवाला दिया और कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर कोर्ट ने जो आदेश दिया था, उसी को लागू किया जाए. सिंघवी ने इस दौरान कोर्ट से मांग की कि अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुए हमले को लेकर हम चाहते हैं कि मामले से जुड़े सबूत सुरक्षित रखे जाएं।

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