नारायण राणे को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी राहत, राणे के बंगले में तोड़क कार्रवाई करने के आदेश पर लगी रोक

बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बड़ी राहत दी है। बताया जा रहा है की, कि राणे के बंगले में तोड़क कार्रवाई करने के आदेश को वापस ले लिया गया है, इस बात की जानकारी महाराष्ट्र सरकार के अधिवक्ता आशुतोष कुम्भकोणी ने हाई कोर्ट को दी।

जानकारी के अनुसार, राणे के बंगले में अवैध निर्माण पर तोड़क कार्रवाई करने के लिए बीएमसी ने 8 दिनों का वक़्त दिया था, जिसका विरोध करते हुए राणे ने बीएमसी की नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. राणे का आरोप था कि बीएमसी ने बिना कोई नोटिस दिए ही 8 दिनों के भीतर तोड़क कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया।

नारायण राणे ने अपनी याचिका में बीएमसी के नोटिस को बताया अवैध-

नारायण राणे ने बीएमसी द्वारा उनके जुहू इलाके में स्थित बंगले अधिसा में अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी द्वारा भेजे गए नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए याचिका दायर की थी। नारायण राणे ने अपनी इस याचिका में बीएमसी द्वारा जारी की गई नोटिस को अवैध बताते हुए उस पर रोक लगाने की मांग की थी।

15 दिनों का दिया गया था नोटिस

गौरतलब है कि मुम्बई के पॉश जुहू इलाके में नारायण राणे का 8 मंजिला बंगला है. इस बंगले में अवैध निर्माण होने की शिकायत के बाद बीएमसी की टीम कुछ दिनों पहले इंस्पेक्शन करने के लिए वहां पहुंची थी।

नोटिस में बीएमसी ने दी चेतावनी-

नोटिस के मुताबिक अगर राणे परिवार खुद से अवैध निर्माण नही हटाता है तो बीएमसी तोड़क कार्रवाई करके उसे हटाएगी, ऐसा चेतावनी भी दी गई है. बीएमसी द्वारा जारी की गई नोटिस के मुताबिक राणे के बंगले के कई फ्लोर पर अवैध निर्माण हुआ है, जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है।

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