दिल्ली वालों के लिए बड़ी राहत! 12 जुलाई को स्पेशल लोक अदालत में निपटाएं पुराने ट्रैफिक चालान

Knews Desk- दिल्ली में लंबे समय से लंबित ट्रैफिक चालान का निपटारा कराने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के मार्गदर्शन में 12 जुलाई 2026 को स्पेशल लोक अदालत आयोजित करेगा। इस लोक अदालत में कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान मामलों का निपटारा किया जाएगा।स्पेशल लोक अदालत का आयोजन राजधानी की पटियाला हाउस, तीस हजारी, कड़कड़डूमा, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू समेत सात जिला अदालतों में किया जाएगा। जिन लोगों के ट्रैफिक चालान लंबे समय से लंबित हैं, वे अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी संबंधित अदालत का चयन कर सकते हैं।

आज से मिलेगा टोकन

लोक अदालत में शामिल होने के लिए 6 जुलाई 2026 सुबह 10 बजे से ऑनलाइन टोकन या अपॉइंटमेंट की सुविधा शुरू कर दी गई है। चालान या नोटिस डाउनलोड करते समय आवेदक अपनी पसंद की अदालत और समय स्लॉट चुन सकते हैं। इसके बाद उन्हें टोकन जारी किया जाएगा।हालांकि, प्रतिदिन केवल 50,000 चालान या नोटिस ही डाउनलोड किए जा सकेंगे। कुल मिलाकर 2 लाख टोकन जारी किए जाएंगे। निर्धारित सीमा पूरी होने के बाद नए टोकन उपलब्ध नहीं होंगे। इसलिए इच्छुक लोगों को जल्द आवेदन करने की सलाह दी गई है।

किन मामलों का होगा निपटारा?

इस विशेष लोक अदालत में केवल वे ट्रैफिक चालान शामिल होंगे जो 31 मार्च 2026 तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस या वर्चुअल कोर्ट में भेजे जा चुके हैं।इनमें मुख्य रूप से ऐसे कंपाउंडेबल ट्रैफिक उल्लंघन शामिल हैं—

  • तेज रफ्तार से वाहन चलाना
  • रेड लाइट जंप करना
  • गलत स्थान पर वाहन पार्क करना
  • हेलमेट नहीं पहनना
  • सीट बेल्ट नहीं लगाना
  • अन्य कंपाउंडेबल ट्रैफिक नियम उल्लंघन

कोर्ट जाते समय रखें इन बातों का ध्यान

लोक अदालत में जाने वाले लोगों को अपने चालान या नोटिस का प्रिंटआउट साथ लेकर जाना अनिवार्य होगा। अधिकारियों के अनुसार, कोर्ट परिसर में प्रिंटआउट की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ऐसे में बिना प्रिंटआउट के पहुंचने पर परेशानी हो सकती है।

कैसे करें आवेदन?

इच्छुक वाहन मालिक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लोक अदालत पोर्टल पर जाकर अपना चालान डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं से अदालत, तारीख और समय का चयन कर ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकते हैं।

निष्कर्ष

यदि आपका भी कोई पुराना ट्रैफिक चालान लंबित है, तो 12 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली स्पेशल लोक अदालत उसे निपटाने का अच्छा अवसर है। समय पर ऑनलाइन टोकन बुक कर और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अदालत पहुंचकर आप अपने चालान का कानूनी रूप से निपटारा करा सकते हैं।