KNEWS DESK- गाजीपुर से BSP निर्वतमान सांसद अफजाल अंसारी को फिलहाल राहत नहीं मिली है। अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में मिली सजा बढ़ाने के लिए UP सरकार ने इलाहाबाद HC में अपील दाखिल की है। राज्य सरकार की अपील पर हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई और कोर्ट ने अफजाल अंसारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब याचिका पर अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी।
आपको बता दें कि गाजीपुर लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के निर्वतमान सांसद अफजाल अंसारी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। UP सरकार ने HC से गैंगस्टर मामले में उनकी सजा को और बढ़ाने की मांग की है। जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। HC ने अफजाल अंसारी को नोटिस देकर जवाब मांगा है। इस मामले में अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता निरस्त हुई है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 29 अगस्त को होनी है। HC ने गैंगस्टर के मामले में अफजाल अंसारी की जमानत अर्जी 24 जुलाई को मंजूर कर ली थी। जिसके बाद अफजाल अंसारी गाजीपुर जिला जेल से रिहाई मिल गई है लेकिन अब जब प्रदेश सरकार ने गैंगस्टर मामले में उसे मिली सजा को और बढ़ाने के लिए याचिका दाखिल कर दी है। आने वाले दिनों में उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
गैंगस्टर के मामले में 4 साल की सुनाई गई थी सजा
जानकारी के लिए बता दें कि अफजाल अंसारी को गाजीपुर की MP ML A स्पेशल कोर्ट ने 29 अप्रैल को अफजाल अंसारी को गैंगस्टर के मामले में 4 साल की सजा दी थी। जिसके बाद अंसारी को अपनी लोकसभा की सदस्यता को निरस्त कर दिया गया था। नियमों के अनुसार अगर किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल या इससे ज्यादा सजा हो जाती है तो उनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया जाता है।