₹200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में नया मोड़

Knews Desk- अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस से जुड़े कथित ₹200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान नया मोड़ सामने आया है। मामले की सुनवाई से जुड़े एक जज ने खुद को इस याचिका पर सुनवाई से अलग कर लिया, जिसके बाद केस की कार्यवाही आगे बढ़ाने की प्रक्रिया प्रभावित हुई।

यह मामला कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण से संबंधित है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जैकलीन फर्नांडिस को भी आरोपी बनाया है। अभिनेत्री ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि उन्हें गलत तरीके से इस मामले में फंसाया गया है और उनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं हैं। हालांकि अदालत ने पहले की टिप्पणियों का हवाला देते हुए कहा कि यह मामला फिलहाल आरोप तय करने के चरण में है, इसलिए विस्तृत जांच ट्रायल कोर्ट में ही होगी।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियां ट्रायल की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेंगी और आरोप तय होने के बाद याचिकाकर्ता फिर से कानूनी विकल्पों का उपयोग कर सकती हैं। इस बीच, न्यायमूर्ति मिश्रा ने इस याचिका से खुद को अलग कर लिया, जिससे मामले की सुनवाई अब नई बेंच के समक्ष होगी। इससे कानूनी प्रक्रिया कुछ समय के लिए आगे बढ़ गई है।

गौरतलब है कि यह मामला लंबे समय से जांच एजेंसियों और अदालत में विचाराधीन है और इसमें कई मोड़ आ चुके हैं। जैकलीन फर्नांडिस लगातार अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करती रही हैं और दावा करती हैं कि उन्हें इस केस में गलत तरीके से शामिल किया गया है। अब इस मामले में आगे की सुनवाई नई पीठ द्वारा की जाएगी, जिसके बाद आगे की कानूनी दिशा तय होगी।

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