Knews Desk- उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) ने पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) की ओर से जून माह के बिजली बिलों में प्रस्तावित 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ वसूली पर फिलहाल रोक लगा दी है।

यह मामला तब सामने आया जब राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने आयोग के समक्ष याचिका दाखिल कर अतिरिक्त वसूली को नियमों के विपरीत बताया। परिषद का तर्क था कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना उचित नहीं है। याचिका पर सुनवाई के दौरान आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए UPPCL से विस्तृत जवाब और स्पष्टीकरण तलब किया है।
आयोग ने अपने अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया है कि जब तक इस विवाद पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं जोड़ा जाएगा। इस आदेश के बाद लाखों घरेलू, व्यावसायिक और अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को तत्काल राहत मिली है।
यदि प्रस्तावित 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लागू हो जाता, तो बिजली उपभोक्ताओं के मासिक बिलों में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती थी। फिलहाल आयोग के हस्तक्षेप से यह अतिरिक्त बोझ टल गया है। अब सभी की नजर UPPCL के जवाब और आयोग के अंतिम निर्णय पर टिकी हुई है।