कल से बदल जाएंगे LPG के नियम, एक घर में मिलेगा सिर्फ एक गैस कनेक्शन

Knews Desk- 1 जून से रसोई गैस LPG उपभोक्ताओं के लिए कई बड़े नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका असर लाखों घरों पर पड़ सकता है। सरकार और तेल विपणन कंपनियों ने गैस वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने और कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से ये बदलाव किए हैं।

सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब जिन घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस PNG)का कनेक्शन मौजूद है, वे एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग नहीं कर पाएंगे। सरकार ने “एक घर-एक गैस कनेक्शन” नियम लागू किया है, जिसके तहत एक ही पते पर PNG और LPG दोनों सुविधाएं एक साथ रखने पर रोक लगाई गई है। तेल कंपनियों ने अपने डिजिटल डेटाबेस को आपस में लिंक कर दिया है, जिससे ऐसे कनेक्शनों की पहचान आसानी से हो सकेगी।

नए नियमों के अनुसार, अगर किसी घर में एक्टिव PNG कनेक्शन पाया जाता है तो LPG रिफिल बुकिंग अपने आप ब्लॉक हो सकती है। नियमों का उल्लंघन करने पर गैस कनेक्शन निलंबित या रद्द भी किया जा सकता है। हालांकि, उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सरकार ने एक खास व्यवस्था भी शुरू की है। जो ग्राहक अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करेंगे, उन्हें “ट्रांसफर वाउचर” दिया जाएगा। भविष्य में यदि वे ऐसे क्षेत्र में शिफ्ट होते हैं जहां PNG उपलब्ध नहीं है, तो इसी वाउचर की मदद से आसानी से नया LPG कनेक्शन दोबारा चालू करा सकेंगे।

इसके अलावा सिलेंडर बुकिंग की समय सीमा भी तय कर दी गई है। अब शहरी क्षेत्रों में नया सिलेंडर बुक करने के लिए कम से कम 25 दिन और ग्रामीण इलाकों में 45 दिन का अंतर रखना होगा। हालांकि, सालाना 12 सब्सिडी वाले सिलेंडरों की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि इन कदमों से घरेलू गैस के व्यावसायिक इस्तेमाल और कालाबाजारी पर लगाम लगेगी तथा गैस वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी।

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