जयपुर में पुलिस की जब्त स्कॉर्पियो दूसरी चाबी से ले उड़ा आरोपी, थाने के बाहर से गाड़ी गायब

शराब के नशे में ड्राइविंग के आरोप में जब्त की गई स्कॉर्पियो को उसका मालिक दूसरी चाबी से खोलकर ले गया। श्याम नगर थाने के बाहर हुई इस घटना के बाद पुलिस ने वाहन की तलाश शुरू कर दी है।

Knews Desk- राजस्थान के जयपुर में पुलिस की कार्रवाई के बाद जब्त की गई स्कॉर्पियो को उसके मालिक द्वारा थाने के बाहर से ले जाने का मामला सामने आया है। श्याम नगर थाना पुलिस ने बुधवार रात नाकाबंदी के दौरान कुलदीप मेहरा नाम के व्यक्ति को शराब के नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में पकड़ा था। इसके बाद उसकी स्कॉर्पियो जब्त कर थाने की कस्टडी में खड़ी कर दी गई थी।

पुलिस के मुताबिक, कार्रवाई के कुछ घंटे बाद आरोपी अपने दोस्तों के साथ बाइक से थाने के पास पहुंचा। उसने स्कॉर्पियो की दूसरी चाबी से गाड़ी का लॉक खोला और वाहन लेकर वहां से फरार हो गया। पुलिस को गाड़ी गायब होने की जानकारी गुरुवार सुबह मिली, जिसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई।

श्याम नगर थाना अधिकारी हरि सिंह दूधवाल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई की गई थी। इसी मामले में स्कॉर्पियो को जब्त कर थाने की कस्टडी में रखा गया था। एसएचओ के अनुसार, आरोपी से संपर्क हो गया है और जल्द ही वाहन बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस उसके खिलाफ चोरी का अलग मुकदमा दर्ज करने की भी बात कह रही है।

पुलिस के सामने एक और चुनौती जब्त वाहनों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था को लेकर है। थाना अधिकारी के अनुसार, थाने के अंदर पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण जब्त गाड़ियों को बाहर सड़क पर खड़ा करना पड़ता है। इसी व्यवस्था का फायदा उठाकर आरोपी स्कॉर्पियो तक पहुंचने में सफल रहा।

मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत शराब या नशीले पदार्थों के प्रभाव में वाहन चलाने पर कार्रवाई का प्रावधान है। पहली बार दोष सिद्ध होने पर 10 हजार रुपये तक जुर्माना या छह महीने तक की जेल हो सकती है। दोबारा अपराध करने पर 15 हजार रुपये तक जुर्माना या दो साल तक की सजा का प्रावधान है।

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