शाहजहां शेख को सीबीआई को ना सौंपने पर कोलकाता हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- 2 घंटे में सीबीआई को सौंपें

पश्चिम बंगाल- कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को बंगाल सरकार को एक बार फिर ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने और शाजहां शेख को शाम 4.15 बजे तक केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने का निर्देश दिया।

यह घटनाक्रम पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा निलंबित टीएमसी नेता शाजहां शेख की हिरासत सीबीआई को सौंपने से इनकार करने के एक दिन बाद आया है।

इस बीच, सीबीआई ने 5 जनवरी की घटनाओं से संबंधित दो और एफआईआर दर्ज की हैं, जब प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में भीड़ ने हमला किया था, जहां वे छापेमारी करने गए थे, अधिकारियों ने बुधवार को कहा।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर, सीबीआई ने अब तीन मामलों की जांच अपने हाथ में ले ली है – अपने अधिकारियों की शिकायत पर भीड़ द्वारा ईडी अधिकारियों पर कथित हमला, निलंबित टीएमसी नेता शाहजहां शेख के गार्ड द्वारा ईडी अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोप और एक ईडी अधिकारियों पर हमले के संबंध में नज़ात पुलिस स्टेशन द्वारा स्वत: संज्ञान मामला दर्ज किया गया।

शेख को पश्चिम बंगाल पुलिस ने 29 फरवरी को ईडी अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने मामला सीआईडी को सौंप दिया था।

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