सभी शिकायतों को 30 दिन में निपटाना होगा

प्रशासनिक सुधार एवं लोक सेवा विभाग शुक्रवार को मंत्रालय में एक आदेश जारी किया जिसमें उन्होंने कहा की, केंद्र सरकार के ‘समर्पित’ पोर्टल पर आई जन शिकायतों को 30 का अंदर निपटारा करना होगा। और किसी भी जन से प्राप्त शिकायत केस को तब तक नहीं बंद किया जाएगा जब तक उस शिकायत का निपटारा नहीं हो जाता।

डिएआरपिजि केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय का विभाग है। आदेश में बताया गया है की केन्द्रीकृत जन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली में व्यापक सुधार किए गए हैं, ताकि लोग आसानी से शिकायत दर्ज कर सके। यदि अदालत विचाराधीन मामले या किसी अन्य कारण वक्ष समय पर जवाब नहीं दे पा रही है तो ‘समर्पित’ में उसे उचित उत्तर दिया जायेगा। साथ ही केन्द्रीय कार्मिक राज्य मंत्री ने कहा की ‘वो प्रयास कर रहे है की शिकायतों का यथाशीघ्र निपटारा किया जाए’।

डिएआरपिजि ने तुरंत सभी मंत्रालयों और विभागों को तुरंत नोडल शिकायत समाधान अधिकारी (जिआरओ) नियुक्त करने और जनता की शिकायतों का हाल तलाशने का निर्देश दिया। यह भी स्पष्ट कहा गया है की शिकायतों के आधार पर जीतने अधिकारियों की जरूरत हो उतने लगाए जाए और निपटारे के बाद सभी नागरिकों के पास अपनी प्रतिक्रिया और अपील दायर करने का विकल्प होगा।

‘समर्पित’ पोर्टल में पहले जन शिकायतों का समाधान करने की समय सीमा 45 दिन थी जिसको जनता के लिए और आसान बनाने के लिए 30 दिन का समय निर्धारित किया गया है।

 

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