यूपी पुलिस SI भर्ती 2025: नियुक्ति पत्र जारी करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 5 अक्टूबर को अगली सुनवाई

KNEWS DESK- उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्ति पत्र जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह आदेश अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी।

15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के लिए 12 अगस्त 2025 को विज्ञापन जारी किया था। इस भर्ती के लिए कुल 15 लाख 75 हजार 706 आवेदन प्राप्त हुए थे। लिखित परीक्षा का आयोजन 14 और 15 मार्च को किया गया था। परीक्षा दो-दो पालियों में कराई गई थी, जिसमें करीब 10 लाख 77 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए। इसके बाद भर्ती बोर्ड ने 7 मई को लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया था।

प्रश्नों में बदलाव को लेकर अभ्यर्थियों ने उठाई आपत्ति

लिखित परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा के प्रश्नों में किए गए बदलाव को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अंतिम उत्तर कुंजी में कुछ प्रश्नों के उत्तर बदले गए थे और उनके द्वारा दर्ज कराई गई आपत्तियों पर भर्ती बोर्ड ने उचित तरीके से विचार नहीं किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि उत्तरों में बदलाव का सीधा असर उनके परिणाम पर पड़ा। इसी मुद्दे को लेकर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का रुख किया और कई याचिकाएं दाखिल की गईं।

44 से अधिक याचिकाओं पर हुई सुनवाई

श्याम सुंदर, कमलेश यादव, यश पांडेय और 44 अन्य की ओर से दाखिल याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई जस्टिस अनीस कुमार गुप्ता की सिंगल बेंच में हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे के साथ अधिवक्ता संजय कुमार यादव और आलोक मिश्र ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रश्नों में किए गए बदलाव और आपत्तियों पर भर्ती बोर्ड द्वारा कथित तौर पर विचार नहीं किए जाने का मुद्दा उठाया गया।

नियुक्ति पत्र जारी करने पर फिलहाल रोक

मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस SI भर्ती 2025 के तहत नियुक्ति पत्र जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों को नियुक्ति को लेकर अगले आदेश का इंतजार करना होगा।

अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। हाईकोर्ट की अगली सुनवाई में भर्ती प्रक्रिया से जुड़े इन सवालों पर आगे की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *