हाइकोर्ट के फैसले के बाद निर्धारित तिथि पर ही होंगी परीक्षाएं

उत्तराखण्ड : हाइकोर्ट के भर्ती परीक्षाओं को करवाने को लेकर यूकेएसएसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं से मामला स्पष्ट हो चुका है। अब आयोग द्वारा निर्धारित तिथि पर ही भर्ती परीक्षाओं को करवाया जायेगा। बीते दिन नैनिताल हाइकोर्ट ने आयोग द्वारा समूह ग के 916 पदों की पर दायर एक याचिका पर फैसला देते हुए कहा कि आयोग अब नये सिरे से भर्ती परीक्षाओं को करवा सकता है। हाइकोर्ट के इस फैसले के बाद अब 1.40 लाख अभ्यर्थी आयोग द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार विभिन्न पदों पर परीक्षाएं दे सकेंगे।

 

पूर्व की परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने डाली थी याचिका

आपको बता दें कि यूकेएसएसएससी द्वारा साल 2021 के दिसंबर माह में समूह ग समेत अन्य 916 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित करी थी जिसका नतीजा 2022 के अप्रैल माह में जारी हुआ। इसमें उतीर्ण अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच करी गयी। लेकर परीक्षा में धांधली की बात उठने लगी जिसके चलते पूरी परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। साथ ही एसआइटी की जांच भी बैठा दी गयी। पेपर लीक के मामले में कई आरोपितों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई करी गयी। इसको लेकर चयनित अभ्यर्थी जगतपाल सिंह और अन्य ने हाइकोर्ट में याचिका दायर करी कि उन्होने परीक्षा को कड़ी मेहनत और लगन के बल पर उत्तीर्ण की है। लिहाजा उनको नियुक्ति दी जाए। वहीं कोर्ट में आयोग का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता सीके शर्मा ने कहा कि पूरे पेपर लीक प्रकरण में एसआइटी के लिए यह पता लगाना संभव नहीं कि किसने इमानदारी से और किसने नकल से परीक्षा पास करी है। लिहाजा परीक्षा को पुनः आयोजित किया गया है।

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