KNEWS DESK – दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) को एक और बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आप नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) को अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (IPC) की धारा 218 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।
क्या है मामला?
ईडी ने सत्येंद्र जैन पर कथित हवाला लेनदेन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में केस दर्ज किया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि 2015 से 2017 के बीच जैन ने कई व्यक्तियों के नाम पर चल संपत्ति अर्जित की, जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके। इसके बाद पीएमएलए (PMLA) के तहत भी मामला दर्ज किया गया।
कब हुई गिरफ्तारी?
मई 2022 में ईडी ने जैन को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उनकी स्वामित्व वाली और नियंत्रित कई कंपनियों ने हवाला के जरिए कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को नकदी हस्तांतरित की और इसके बदले 4.81 करोड़ रुपये की फर्जी निवेश एंट्री प्राप्त की।
फिलहाल जमानत पर बाहर
गिरफ्तारी के बाद जैन को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा, लेकिन खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर उन्होंने जमानत ले ली। हालांकि, उनके खिलाफ जांच अभी भी जारी है, और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद मुकदमा तेजी से आगे बढ़ सकता है।
AAP ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि बीजेपी सरकार आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठे मामलों में फंसाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है।