KNEWS DESK- गाजियाबाद की MP-MLA कोर्ट ने नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ 2018 के मारपीट मामले में गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान चंद्रशेखर आजाद के अदालत में पेश नहीं होने के बाद कोर्ट ने यह कार्रवाई की।
मामले में शिकायतकर्ता धर्मेंद्र कुमार के वकील भजनलाल गौतम ने चंद्रशेखर आजाद की लगातार गैरहाजिरी का हवाला देते हुए उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने और संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद अदालत ने NBW जारी करने के साथ संपत्ति कुर्की की कार्रवाई के आदेश भी दिए।
यह मामला वर्ष 2018 में हुई कथित मारपीट से जुड़ा है। मामले में लगाए गए आरोप अभी न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं और अदालत की ओर से अंतिम फैसला नहीं सुनाया गया है। आगे की कार्रवाई अदालत के आदेश और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होगी।