मुंबई हमले के ‘मास्टरमाइंड’ हाफिज सईद का बेटा हाफिज तल्हा आतंकवादी घोषित, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भेजा नोटिफिकेशन

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाफिज सईद के बेटे- हाफिज तल्हा सईद को यूएपीए एक्ट, 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया है। मंत्रालय ने इसे लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इसमें कहा गया है कि तल्हा लश्कर-ए-तयैबा के मौलवी विंग का प्रमुख बताया गया है। गौरतलब है कि तल्हा लश्कर का बड़ा आतंकी है। मंत्रालय ने कहा है कि वह भारत के हितों के खिलाफ पश्चिमी देशों और अफगानिस्तान में जिहाद फैलाने में शामिल रहा है।

हाफिज सईद पर करोड़ों रुपये का इनाम घोषित

बता दें कि हाफिज मोहम्मद सईद को पाकिस्तान की एक कोर्ट ने 1 दिन पहले ही 31 साल की सजा सुनाई है. हाफिज सईद पर अमेरिका ने भी करोड़ों रुपये का इनाम घोषित कर रखा है. उसे अमेरिका में साल 2008 में हुए आतंकवादी हमलों के लिए दोषी माना जाता है.

केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रवीण वशिष्ठ के हस्ताक्षर के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है. इसमें  तल्हा हाफिज सईद को आतंकवादी करार दिया गया है. तल्हा सईद फिलहाल लश्कर-ए-तैयबा की मौलवी विंग का प्रमुख है.

आतंकवादी संगठन की बढ़ी मुश्किलें

फिलहाल तन्हा हाफिज सईद पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस नोटिफिकेशन से आतंकवादी संगठन की मुश्किलें और बढ़ गई हैं क्योंकि इसके आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ की इंटरपोल शाखा उसके खिलाफ कड़ा एक्शन ले सकती है.

आतंकवादी किया घोषित

 

गृह मंत्रालय के मुताबिक, ‘‘केंद्र सरकार का मानना है कि हाफिज तल्हा सईद आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है और उसे गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 (1967 का 37) के तहत आतंकवादी घोषित किया जाना चाहिए।’’

लश्कर-ए-तैयबा 26/11 के हमलों के अलावा भारत में कई घातक हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है। इनमें से ज्यादातर हमले जम्मू-कश्मीर में हुए हैं, जिनमें पिछले कुछ वर्षों में कई नागरिक और सुरक्षाबल मारे गए हैं।

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