KNEWS DESK- तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को बड़ा कानूनी झटका लगा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर लगी अंतरिम रोक को समाप्त कर दिया है। कोर्ट ने यह फैसला याचिका पर सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी की ओर से कोई पक्षकार उपस्थित न होने के बाद सुनाया।
हाई कोर्ट की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से मामले को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं दिखाई गई। अदालत ने माना कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद याचिका पर प्रभावी बहस नहीं की गई, जिसके चलते गिरफ्तारी वारंट पर लगी रोक को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया।
यह मामला नवंबर 2020 का है, जब कोलकाता में आयोजित एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान अभिषेक बनर्जी पर भाजपा नेता और विधायक आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था। इस मामले में आकाश विजयवर्गीय ने भोपाल स्थित विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत पर सुनवाई करते हुए विशेष अदालत ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने हाई कोर्ट का रुख किया था और दलील दी थी कि वह एक निर्वाचित सांसद हैं, इसलिए उनके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। इसी आधार पर अदालत ने पहले गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन पर अंतरिम रोक लगाई थी।
अब हाई कोर्ट द्वारा रोक हटाए जाने के बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया तेज होने की संभावना है। अदालत ने अपने आदेश की प्रति भोपाल स्थित विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट को भी भेजने के निर्देश दिए हैं।