CEC ज्ञानेश कुमार और दोनों EC की नियुक्ति पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी की नियुक्तियों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने 2023 के कानून के तहत नियुक्ति प्रक्रिया में खामियों का दावा किया है।

KNEWS DESK- चुनाव आयोग को लेकर जारी विवाद के बीच CEC ज्ञानेश कुमार और EC सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी की नियुक्तियों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता सुरी पायला ने दावा किया है कि इन नियुक्तियों में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।

याचिका में खास तौर पर 2023 के कानून की धारा 6 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया का हवाला दिया गया है। याचिकाकर्ता का दावा है कि कानून के मुताबिक प्रत्येक रिक्त पद के लिए योग्य उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया जाना चाहिए था, लेकिन पांच नामों का पैनल तैयार करने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

हालांकि, मार्च 2024 के सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक, उस समय सर्च कमेटी ने छह नामों का पैनल सलेक्शन कमेटी के विचार के लिए भेजा था। इसके बाद 14 मार्च 2024 को ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के नामों की सिफारिश की गई थी। इसलिए नई याचिका में उठाए गए इस मुद्दे की कानूनी वैधता अब सुप्रीम कोर्ट के सामने विचार का विषय होगी।

याचिकाकर्ता ने ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की योग्यता पर भी सवाल उठाए हैं। दावा किया गया है कि इन अधिकारियों के पास चुनाव संबंधी काम का पूर्व अनुभव नहीं था और वे 2023 के कानून की धारा 5 में निर्धारित योग्यता मानदंडों को पूरा नहीं करते थे।

वहीं, 2023 के नियुक्ति कानून की संवैधानिक वैधता भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के घेरे में है। मार्च 2023 में अनूप बरनवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CEC और EC की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और CJI की समिति की व्यवस्था बताई थी। इसके बाद संसद ने 2023 में नया कानून बनाया, जिसमें CJI की जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री को चयन समिति में शामिल किया गया।

मौजूदा व्यवस्था में समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। इसी कानून की संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। नई याचिका के जरिए अब मौजूदा CEC और दोनों EC की नियुक्तियों की प्रक्रिया को भी सीधे चुनौती दी गई है।

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