केजरीवाल को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अर्जी खारिज

KNEWS DESK- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बड़ा फैसला आया है। फिलहाल केजरीवाल को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अपना फैसला सुनाया है।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार हुए सीएम केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड को असंवैधानिक बताया था। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद केजरीवाल पहले ईडी की हिरासत में रहे। बाद में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। तो वहीं आज उनकी गिरफ्तारी का 20वां दिन है। संजय सिंह की हाल ही में हुई रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी को हाईकोर्ट से ये बड़ी उम्मीद थी लेकिन हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। तो वहीं इस मामले पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा था कि मुझे उस अदालत से कोई उम्मीद नहीं है बाकी देखा जाएगा।

क्या है पूरा मामला

ये मामला साल 2021-22 का है। आरोप ये है कि दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार किया है। इस मामले पर उपराज्यपाल ने CBI जांच की मांग की। तो वहीं इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से ईडी भी एंट्री हुई। इतना ही नहीं इस बीच दिल्ली की आम आदमी सरकार ने इस पॉलिसी को रद्द कर दिया था।

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