हरियाणा : गुरूग्राम से हटाई गई धारा 144, फैसले पर स्थानीय प्रशासन ने कही बड़ी बात

KNEWS DESK… हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को हिंसा के बाद गुड़गांव प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी थी जिसे अब मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन ने हटा दी है. प्रशासन कहा कि स्थिति सामान्य होने के बाद यह फैसला लिया गया है.

दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा के नूंब में 31 जुलाई को हिंसक घटना हो गई थी जिसको देखते हुए गुड़गांव प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी थी. गुरूग्राम जिले में शांति, कानून व्यवस्था औक नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कड़े कदम उठाए गए.

जानकारी के लिए बता दें कि गुड़गांव प्रशासन के आदेश में कहा गया है कि “मौजूदा स्थिति का सावधानीपूर्वक आकलन किया गया है और विभिन्न मस्जिदों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह माना जाता है कि गुड़गांव जिले में स्थिति सामान्य हो गई है और इसलिए CRPC की धारा 144 बरकरार रखने की कोई जरूरत नहीं है. संबंधित स्थिति को देखते हुए मजिस्ट्रेट तत्काल प्रभाव से धारा 144 हटा रहे हैं. हालांकि, जिला मजिस्ट्रेट ने लोगों से स्कोटिया जाने और किसी भी संदिग्ध पूछताछ के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की अपील की. प्रशासन की सुरक्षा और कल्याण के लिए वैध है, और शांति भंग करने का प्रयास करने और सांप्रदायिकता को दंडित करने के लिए वैध तरीके से दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें… पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर अब खट्टर सरकार का नूंह में नहीं चलेगा बुलडोजर

About Post Author