1 अक्टूबर से LPG सिलेंडर के लिए जरूरी होगा बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन

Knews Desk- सब्सिडी वाले घरेलू LPG रिफिल की बुकिंग के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी और डुप्लीकेट कनेक्शनों पर रोक लगेगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य करने की घोषणा की है। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर से लागू होगी। इसका उद्देश्य फर्जी और दोहराए गए कनेक्शनों को खत्म कर सब्सिडी का लाभ वास्तविक और जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाना है।

मंत्रालय के अनुसार, देश में करीब 27.43 करोड़ LPG उपभोक्ता यानी 89.9 प्रतिशत ग्राहक पहले ही अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पूरा कर चुके हैं। जिन उपभोक्ताओं ने यह प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें दोबारा कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं होगी और वे पहले की तरह सिलेंडर बुक कर सकेंगे। वहीं, जिन ग्राहकों ने अभी तक ऑथेंटिकेशन नहीं कराया है, उनके लिए सब्सिडी वाली तय दर पर LPG सिलेंडर की बुकिंग ऑथेंटिकेशन पूरा होने के बाद ही संभव होगी।

ग्राहक तीन तरीकों से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करा सकते हैं। सिलेंडर की डिलीवरी के दौरान डिलीवरी कर्मचारी मोबाइल ऐप के जरिए मौके पर ही प्रक्रिया पूरी कर सकता है। इसके अलावा LPG वितरक के शोरूम पर जाकर भी वेरिफिकेशन कराया जा सकता है। ग्राहक संबंधित कंपनी के आधिकारिक मोबाइल ऐप से घर बैठे e-KYC भी कर सकते हैं। इंडेन ग्राहक IndianOil ONE, भारतगैस ग्राहक HelloBPCL और HP Gas ग्राहक HP PAY ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य किसी वास्तविक लाभार्थी को LPG सेवा से वंचित करना नहीं, बल्कि सब्सिडी वितरण को पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है।

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