भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को मिली बड़ी राहत,कोर्ट ने सजा पर लगाई रोक

KNEWS DESK… भाजपा से इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया को जिला जज न्यायालय आगरा से बड़ी राहत मिली है. एमपी एमएलए कोर्ट आगरा के सजा के आदेश पर रोक लगाई गई है. दो दिन पहले एमपी एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा का फैसला दिया था.

दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के इटावा से भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया आगरा कोर्ट में एक मामले में दोषी पाए गए हैं. सांसद कठेरिया को धारा 147 और 323 के तहत दोषी करार दिया गया है. एमपी-एलएलए कोर्ट ने कठेरिया को दोषी करार दिया है.आगरा कोर्ट ने कठेरिया को दो साल की सजा सुनाई है, साथ पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस फैसले के खिलाफ भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया ने  7 अगस्त को जिला जज न्यायालय में अपील की थी. इस फैसले का भाजपा सांसद कठेरिया के समर्थकों ने आगरा स्थित आवास पर मिठाई बांटकर स्वागत किया और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है.

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जानकारी के लिए बता दें कि आगरा के साकेत मॉल में टोरेंट कंपनी का सतर्कता ऑफिस है, मॉल में स्थित ऑफिस में हंगामा और तोड़फोड़ की गई थी, 16 नवंबर 2011 को वारदात हुई थी. जिसमें आज आगरा कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है जिसके चलते अब माना जा रहा है कि रामशंकर कठेरिया की संसद की सदस्यता भी समाप्त हो सकती है. पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री, पूर्व एससी आयोग के अध्यक्ष और वर्तमान में इटावा से भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया को टोरेंट अधिकारी से मारपीट और हंगामा करने के आरोप में विशेष मजिस्ट्रेट एमपी/एमएलए ने दोषी पाया है. थाना हरीपर्वत में दर्ज मामले के अनुसार टोरेंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने थाना हरीपर्वत में तहरीर दी थी. आरोप लगाया कि दिनांक 16 नवंबर 2011 करीब टोरेंट पावर लिमिटेड के साकेत मॉल स्थित कार्यालय, जिसमें सतर्कता (विद्युत चोरी) से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है. उपरोक्त कार्यालय सुल्तान गंज पुलिया स्थित साकेत मॉल में दूसरे फ्लोर पर स्थित है, उसमें मैनेजर बिजली चोरी से संबंधित मामलों की सुनवाई और निस्तारण कर रहे थे. इसी दौरान स्थानीय सांसद राम शंकर कठेरिया के साथ आए 10-15 के करीब समर्थकों ने टोरेंट अधिकारी के कार्यालय में घुसकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. वादी की तहरीर पर सांसद राम शंकर कठेरिया और उनके अज्ञात समर्थकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147 और 323 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ. मामले में थाना हरीपर्वत पुलिस की ओर से कठेरिया के खिलाफ भी आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया गया था, जिसमें गवाही और बहस की प्रक्रिया पूरा होने पर मुकदमे में शनिवार को फैसला सुनाया गया था.

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