KNEWS DESK- समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को एक बार फिर अदालत से बड़ा झटका लगा है। साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए कथित विवादित ‘तंखाइया’ बयान मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया है। इस फैसले के साथ ही उनके खिलाफ चल रहे कानूनी मामलों में एक और अहम मोड़ आ गया है।
यह मामला 2019 के चुनाव प्रचार से जुड़ा है, जब आजम खान पर आरोप लगा था कि उन्होंने एक चुनावी सभा के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी (डीएम) के खिलाफ आपत्तिजनक और धमकी भरा बयान दिया था। इस बयान के बाद उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।
जानकारी के अनुसार, लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान भोट थाना क्षेत्र में दिए गए भाषण का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसमें उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इस बयान के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में काफी विवाद खड़ा हो गया था।
लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद रामपुर की विशेष MP/MLA अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और गवाहों के बयान सुनने के बाद आजम खान को दोषी ठहराया।
अदालत ने सजा सुनाते हुए उन्हें 2 साल की कैद और 5000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला मैजिस्ट्रेट ट्रायल शोभित बंसल की अदालत द्वारा सुनाया गया।
आजम खान पहले भी कई मामलों में दोषी ठहराए जा चुके हैं और उनके खिलाफ कई अन्य मुकदमों की सुनवाई अभी भी जारी है। फिलहाल वह जेल में बंद हैं। इस नए फैसले के बाद उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं, साथ ही उनके राजनीतिक भविष्य पर भी इसका असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।