सपा विधायक अमिताभ बाजपेई पर फैसला टला:एमपीएमएलए कोर्ट को सुनाना था निर्णय, अब 11 नवंबर को सुनवाई

सपा विधायक इरफान सोलंकी के बाद आर्यनगर सीट से सपा विधायक अमिताभ बाजपेई की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। दो अक्टूबर 2011 को सरकारी कार्य में बाधा, बलवा, मारपीट और एससीएसटी के तहत दर्ज मुकदमे में कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है।

एमपी/एमएलए कोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है। आज कोर्ट को फैसला सुनाना था, लेकिन कोर्ट ने अब फैसला सुनाने के लिए 11 नवंबर की तारीख तय की है।

कोर्ट के निर्णय पर तय होगी विधायकी
कोर्ट ने अगर मामले में दोषी माना तो सजा के आधार पर विधायकी जाने की नौबत आ सकती है। वहीं बुधवार को निर्णय आने को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कोर्ट परिसर में की गई थी।

ये है पूरा मामला
वाणिज्य कर के असिस्टेंट कमिश्नर दिनेश पाल ने दो अक्टूबर 2011 को मंधना में जीटी रोड के पास वाहनों की जांच के दौरान पिकअप रोका तो चालक ने किसी को फोन किया। आरोप है कि सपा विधायक अमिताभ बाजपेई समेत 40-50 लोग चार पांच गाड़ियों से आ वहां पहुंचे और टीम को घेर लिया। सरकारी कार्य में बाधा डालने, सरकारी कर्मियों के साथ मारपीट करने, बलवा और एससीएसटी के तहत बिठूर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।

वर्तमान में यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। मुकदमे में बहस हो चुकी है और यह निर्णय के स्तर पर चल रहा है।  

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