18 से 15 किया गया कार्पोरेट टैक्स
नई दिल्ली- देश में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट ऐलान करते हुये कार्पोरेट टैक्स में बड़ी राहत देते हुये कार्पोरेट सोसाइटी टैक्स को 18 प्रतिशत से घटा 15 प्रतिशत करने का ऐलान किया। अपने ऐलान में उन्होने कहा कि आईटीआर में गड़बडी को 2 साल तक सुधार होगा, कार्पोरेट टैक्स की सीमा 1 करोड़ से 10 करोड़ तक लगेगा टैक्स, दिव्यांग जनों को टैक्स से राहत दी जायेगी, सहकारी समितियों के लिये अधिभार 12 से 7 प्रतिशत किया जायेगा, राज्य कर्मिचारियों के लिये एनपीएस में टैक्स राहत दी जायेगी व अब डिजिटल करेंसी से कमाई पर 30 प्रतिशत टैक्स लिया जायेगा। इसके साथ ही उन्होने कहा कि कारपोरेट टैक्स पर सरचार्ज अब 7 प्रतिशत के साथ ही स्टार्टअप को मार्च 2023 तक इंसेटिव दिया जायेगा।
क्रिप्टोकरेंसी से कमाई पर 30 प्रतिशत टैक्स
आज वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एनपीएस में योगदान अब 14 प्रतिशत तक दिव्यांग के माता पित को टैक्स में छूट सहित एनपीएस में केन्द्र और राज्य का योगदान 14 प्रतिशत होगा, एनपीएस में टैक्स पर छूट दी जायेगी। वर्चुअल डिजिटल सम्पत्तियों पर भी 30 प्रतिशत टैक्स, क्रिप्टोकरेंसी से कमाई पर भी 30 प्रतिशत का टैक्स, वर्चुअल डिजिटल उपहार पर भी टैक्स, व टैक्स मेें विवाद पर नया कानून लाया जायेगा। उन्होने कहा कि स्टार्टअप को टैक्स छूट में 1 साल की मियांद बढ़ाई गयी है।
इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं
जहाँ एक ओर जहाँ सरकार ने कार्पोरेट टैक्स में कोई छूट नहीं दी है तो वहीं एनपीएस को लेकर बड़ा दावँ चला है लेकिन सरकार ने इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया। आज वित्तमंत्री ने अपनी जानकारी में बताया कि जनवरी में सबसे ज्यादा जीएसटी वसूला गया जोकि भारत के इतिहास में अब तक सबसे अधिक है। उन्होने कहा कि साल 2022 में ही आरबीआई डिजिटल करेंसी लांच करेगा, एलटीसीजी पर 15 प्रतिशत से ज्यादा सरचार्ज नहीं लिया जायेगा