अदालत ने OCI कार्डधारक अभिनेता से बिना शर्त माफी या खेद जताने को कहा। FRRO के नोटिस पर रोक बढ़ाई गई।
Knews Desk – मुंबई, 2 नवंबर। बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को जारी ‘लीव इंडिया नोटिस’ के मामले में सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) के इस नोटिस को चुनौती देने वाले अभिनेता ने अदालत में भरोसा दिया कि वह भविष्य में किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे।
यह मामला 10 अक्टूबर को मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रदर्शन से जुड़ा है। इसके बाद FRRO ने 14 अक्टूबर को इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया था। अभिनेता ने इसे चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। अदालत ने पहले इस नोटिस पर रोक लगाई थी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इमरान खान भारतीय नागरिक नहीं, बल्कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक हैं। अदालत ने उनसे भविष्य में ऐसे प्रदर्शनों में शामिल नहीं होने की लिखित अंडरटेकिंग देने और बिना शर्त माफी या खेद जताने को कहा। अभिनेता की ओर से उनके वकील ने अदालत को भरोसा दिया कि वह आगे किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे।
इमरान खान के वकील ने अदालत में कहा कि अभिनेता का किसी विरोध प्रदर्शनकारी संगठन से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि इमरान अमेरिकी नागरिक हैं, लेकिन बचपन से भारत में रह रहे हैं और यहीं उन्होंने अपना जीवन तथा फिल्मी करियर बनाया है।
अदालत ने FRRO के नोटिस पर लगी रोक को 7 दिसंबर तक बढ़ा दिया है, ताकि अभिनेता को नोटिस का जवाब देने का अवसर मिल सके। अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर रहेगी।