मालेगांव में 3 साल की बच्ची से रेप और हत्या, दोषी विजय खैरनार को फांसी की सजा

Knews Desk- महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में अदालत ने दोषी विजय खैरनार को मृत्युदंड सुनाया है। अदालत ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। नवंबर 2025 में हुई इस वारदात के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया था।

महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव तालुका स्थित डोंगराळे गांव में तीन साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। नवंबर 2025 में हुई इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया था। वारदात सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी। मामले की सुनवाई के दौरान विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में दलीलें पेश कीं। अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की।

मामले से जुड़े तथ्यों और अभियोजन पक्ष की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने विजय खैरनार को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश भी दिया गया।

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जल्द न्याय सुनिश्चित करने के लिए मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में कराने की मांग उठाई थी। बच्ची के साथ हुई इस वारदात ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए थे। अदालत का यह फैसला मामले में न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। हालांकि, मृत्युदंड के मामलों में आगे की कानूनी प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होती है।

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