KNEWS DESK- छह महीने तक लगातार राशन नहीं लेने वाले लाभार्थियों के राशन कार्ड को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू होगी। हर महीने की 21 तारीख को ऐसे कार्ड चिह्नित किए जाएंगे, जिन पर पिछले छह महीनों में खाद्यान्न उठान या कोई लेन-देन दर्ज नहीं हुआ है। इसके बाद अगले महीने की पहली तारीख को सिस्टम के जरिए कार्ड निष्क्रिय कर दिए जाएंगे।
डुप्लीकेट राशन कार्ड पाए जाने पर भी संबंधित कार्डों को निष्क्रिय किया जाएगा। इसकी जानकारी पंजीकृत मुखिया के मोबाइल नंबर पर मैसेज के जरिए दी जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी मनोज बर्मन के अनुसार, लाभार्थियों को इस नियम की जानकारी देने के लिए सस्ता गल्ला विक्रेताओं और विभागीय अधिकारियों को जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
कार्ड को स्थायी रूप से रद्द करने से पहले 90 दिनों का समय दिया जाएगा। इस दौरान ई-केवाईसी और क्षेत्रीय भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। गलत या बिना लिंक मोबाइल नंबर वाले लाभार्थियों से विभागीय कर्मचारी संपर्क करेंगे। पात्र लोगों की सहायता के लिए जिला स्तर पर हेल्पडेस्क भी बनाई जाएगी।